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छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

जिले में 15 अगस्त तक रहेगा मत्स्याखेट पर प्रतिबंध

प्रजनन काल में मछलियों के संरक्षण हेतु बंद ऋतु घोषित

दुर्ग। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 की धारा-3 उपधारा-2 (दो) के तहत् 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को ’’बंद ऋतु (क्लोज सीजन)’’ के रूप में घोषित किया गया है।

       उप संचालक मत्स्य सुश्री सीमा चन्द्रवंशी से मिली जानकारी अनुसार जिले के सभी तालाबों एवं जल स्त्रोतों में जिनका संबंध नदी नालों से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर को छोड़कर, सभी प्रकार के जल संसाधनों में 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक मत्स्याखेट कार्य पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3 (5) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10,000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगें।

 

 

जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति (डीसीसी) की बैठक 18 जून को

दुर्ग। जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति (डीसीसी) की बैठक 18 जून 2025 को शाम 05 बजे कलेक्टोरेट कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी सदस्य, बैंकर्स/शासकीय विभाग के अधिकारी को समय पूर्व आवश्यक अद्यतन जानकारी सहित उपस्थिति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

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