Google Analytics —— Meta Pixel
छत्तीसगढ़

मंडी अधिनियम के तहत पांच संस्थानों से 138.50 क्विंटल धान जब्त




 

रायपुर :

 

बिलासपुर जिले में अवैध धान भंडारण एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा सघन कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर के निर्देशानुसार संयुक्त जांच दल द्वारा छापामार कार्रवाई करते हुए पांच संस्थानों से 138.50 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत सवा चार लाख रुपये से अधिक है।

संयुक्त जांच दल द्वारा कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नरौटीकापा में श्री जितेन्द्र साहू के संस्थान से 30 क्विंटल, ग्राम गोबंद में श्री सीताराम साहू के संस्थान से 30 क्विंटल, ग्राम सकरा में श्री अमरदास मानिकपुरी के संस्थान से 20 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। इसी प्रकार कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जुनवानी स्थित दिव्या किराना स्टोर से 32 क्विंटल तथा ग्राम बिनोरी में श्री रामजी चतुर्वेदी के संस्थान से 26.50 क्विंटल धान जब्त किया गया।

इन संस्थानों में अवैध रूप से धान का भंडारण पाए जाने पर खाद्य एवं मंडी विभाग द्वारा मंडी अधिनियम के अंतर्गत जब्ती की कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी की संपूर्ण अवधि के दौरान इस प्रकार की छापामार कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।







Previous articleबस्तर संभाग के सरपंचों ने नए विधानसभा भवन में देखी लोकतांत्रिक प्रक्रिया
Next articleकिसान हितैषी शासन की योजनाओं से सुदूर वनांचल में खुशहाली


Related Articles

Back to top button