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छत्तीसगढ़रायपुर

नगर तथा ग्राम निवेश के दो अधिकारी निलंबित, रिश्वत लेने के आरोप में निलंबन की कार्रवाई

       रायपुर। नगर तथा ग्राम निवेश के संचालक ने सहायक संचालक (सर्वे) बालकृष्ण चौहान और अंबिकापुर क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक मानचित्रकार नीलेश्वर कुमार ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

एन्टी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई

       संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध रिश्वत लेने के अपराध में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इनके विरुद्ध धारा-7, पी.सी. एक्ट, 1988 संशोधित 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

निलंबन के आदेश

       बालकृष्ण चौहान और नीलेश्वर कुमार ध्रुव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

मुख्यालय स्थानांतरण

       निलंबन अवधि के दौरान बालकृष्ण चौहान और नीलेश्वर कुमार ध्रुव का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर कार्यालय में निर्धारित किया गया है।

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