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छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर कर्मचारी हित में लिया गया निर्णय: कर्मचारियों के मासिक भत्तों में किया गया संशोधन




रायपुर /मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के निर्देश पर कर्मचारियों के हित में नई पहल करते हुए शासन द्वारा कर्मचारियों के मासिक भत्तों में संशोधन किया गया है। इससे कर्मचारियों का कार्य प्रदर्शन बेहतर हो सकेगा। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है।राज्य सरकार द्वारा संशोधित भत्ते के लिए राजस्व निरीक्षकों, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंड पंप तकनीशियनों के वर्तमान दर 350 रुपए प्रति माह को संशोधित कर 1200 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इसी तरह जिला और तहसील स्तर के राजस्व विभाग के भृत्य एवं जमादार,वन विभाग और राजस्व विभाग के चेन मैन, न्यायिक एवं वाणिज्यक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पटवारियों के वर्तमान दर 300 रुपए प्रति माह में संशोधन कर 1000 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यात्रा भत्ता की अन्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे।







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