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छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

शराब अधिनियम उल्लंघन के 2 मामले दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

01 अन्य प्रकरण में आरोपी के कब्जे से जप्त किए गए मध्यप्रदेश निर्मित शराब

दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार एवं प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्री सी.आर. साहू के मार्गदर्शन में विगत 28 दिसम्बर 2024 की रात्रि में गश्त के दौरान आबकारी विभाग के धमधा वृत्त के अन्तर्गत ग्राम मुरमुंदा थाना नन्दिनी नगर में अवैध शराब के धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत् कार्यवाही कर आरोपी ज्ञानेश्वर भारती पिता चवलदास उम्र 40 वर्ष निवासी मुरमुंदा थाना नंदिनी नगर जिला दुर्ग के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में 92 नग पाव देशी मदिरा मसाला एवं एक थैले में 68 नग पाव देशी मदिरा मसाला कुल 160 नग पाव (कुल मात्रा 28.800 बल्क लीटर) शराब जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आबकारी उप निरीक्षक भूपेन्द्र कुमार नेताम द्वारा आरोपी को जेल दाखिल किया गया।

       इसी प्रकार 31 दिसम्बर 2024 को प्रातः गश्त के दौरान आबकारी विभाग के वृत-दुर्ग दक्षिण के अन्तर्गत पाटन में अवैध शराब के विक्रय, धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही करते हुए ग्राम गुढ़ियारी थाना उतई में 80 नग गोवा स्पेशल फॉर सेल इन मध्यप्रदेश ओनली मदिरा पाव, जिसकी कुल मात्रा 14.4 बल्कलीटर मदिरा जप्त किया गया। उक्त प्रकरण में आरोपी मुकेश साहू के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36,59(क)के तहत प्रकरण दर्ज कर आबकारी उप निरीक्षक अरविन्द साहू के द्वारा आरोपी को जेल दाखिल किया गया। उपरोक्त प्रकरणों में आबकारी उप निरीक्षक श्री हरीश पटेल, श्री प्रियंक ठाकुर मुख्य आरक्षक श्री पी.एस.राजपूत, संतोष दुबे, वाहन चालक नोहर साहू, धनराज का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

 

 

 

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