ईपीएस 95 हायर पेंशन की ताजा खबर: PF Commissioner के पत्र से EPFO में हलचल, डेडलाइन तय
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संयुक्त विकल्पों के साथ 5000 से कम आवेदन वाले कार्यालयों के लिए निर्देश।
सभी लंबित आवेदनों की जांच पूरी करने की अंतिम समय सीमा 24 जनवरी 2025 होगी।
अन्य सभी कार्यालयों के लिए समय सीमा 7 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है।
पीपीओ जारी करने के लिए सभी स्पष्ट मामले 24 जनवरी 2025 तक सभी कार्यालयों में पूरे किए जाने चाहिए।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) पर बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) एक्शन में है। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णामूर्ति (Central Provident Fund Commissioner Ramesh Krishnamurthy) की चिट्ठी से ईपीएफओ (EPFO) में हलचल तेज हो गई है।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employees Pension Scheme 1995) को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की बात तक की गई है। उच्च वेतन पर पेंशन (पीओएचडब्ल्यू) के निपटान में प्रगति की समीक्षा की गई है।
Central Provident Fund Commissioner ने देशभर के पीएफ अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा-निराशाजनक है कि कुछ अपवादों को छोड़कर, अधिकांश कार्यालय मामलों को अंतिम रूप देने में काफी पिछड़ रहे हैं।
पेंशन प्रभाग द्वारा हाल ही में की गई कार्य निष्पादन समीक्षा, विशेष रूप से संयुक्त विकल्पों के साथ 5,000 से कम आवेदनों को संभालने वाले कार्यालयों के लिए, काफी देरी का पता चला। कई कार्यालयों द्वारा 10 जनवरी की समय सीमा को चूकना विशेष रूप से चिंताजनक है।
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सुप्रीम कोर्ट के बाद भी ढिलाई
सर्वोच्च न्यायालय का 4 नवंबर, 2022 का आदेश व्यापक है और ईपीएफओ मुख्यालय द्वारा जारी किए गए वाद के परिपत्र और स्पष्टीकरण आवेदनों के शीघ्र निपटान की सुविधा के लिए एक ठोस ढांचा प्रदान करते हैं।
इसके अतिरिक्त, फील्ड कार्यालयों के अनुरोधों के जवाब में कैलकुलेटर और अन्य कार्यात्मकताओं सहित कई उपकरणों को एफओ इंटरफेस में एकीकृत किया गया है। आवेदनों के प्रसंस्करण में सहायता और तेजी लाने के लिए कार्यभार के आधार पर डेटा एंट्री ऑपरेटरों (डीईओ) को भी मंजूरी दी गई है।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की है
पेंशन प्रभाग ने सभी ओआईसी के साथ ज्ञान साझा करने का सत्र भी आयोजित किया है ताकि सभी को एक ही पृष्ठ पर लाया जा सके। इन उपायों के बावजूद, आवेदनों के निपटान में देरी के कारण समग्र प्रगति उम्मीद से कम रही है। यह गंभीर चिंता का विषय है। खासकर तब जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस अभ्यास को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की है।
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अधिकारियों को मुद्दों को तुरंत हल करने का आदेश
यह स्पष्ट किया जाता है कि यूएएन को सक्रिय करने के कार्य के साथ-साथ कार्य के इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बार-बार तुच्छ मुद्दों को उठाने से बचना चाहिए, जिन्हें आरपीएफसी या जोनल एसीसी द्वारा संबोधित किया जा सकता है। अधिकारियों को ऐसे मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए अपने जोनल आयुक्तों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए।
जोनल आयुक्त सीधी तौर पर जिम्मेदार होंगे
बकाया अंशदान का एकमुश्त भुगतान और आवेदकों की इच्छा होने पर वापसी की अनुमति देने के मुद्दों पर जल्द ही स्पष्टीकरण भेजा जा रहा है। अन्य सभी मामलों के लिए यह स्पष्ट करता हूं कि जोनल आयुक्त और ओआईसी प्रत्येक आवेदन के निपटान के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
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अंतिम समय सीमा 24 जनवरी 2025
संयुक्त विकल्पों के साथ 5000 से कम आवेदन वाले कार्यालयों के लिए, सभी लंबित आवेदनों की जांच पूरी करने की अंतिम समय सीमा 24 जनवरी 2025 होगी। अन्य सभी कार्यालयों के लिए समय सीमा 7 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। पीपीओ जारी करने के लिए सभी स्पष्ट मामले 24 जनवरी 2025 तक सभी कार्यालयों में पूरे किए जाने चाहिए।
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ऑडिट टीम गहन जांच करेगी
- इस अभ्यास से जुड़े कर्मियों की गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए इन समय सीमाओं के बाद एक विशेष ऑडिट टीम गहन जांच करेगी।
- खराब प्रदर्शन वाले कार्यालय जहां देरी का कोई उचित कारण नहीं था, उन्हें प्रतिकूल परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, और इन कार्यालयों में ओआईसी के एपीएआर को तदनुसार ग्रेड किया जाएगा। जोनल कमिश्नरों के प्रदर्शन की भी उसी तरह जांच की जाएगी।
- चूंकि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे निर्धारित समय-सीमा को पूरा करने के लिए तत्काल और निरंतर कार्रवाई करें।
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