ईपीएस 95 हायर पेंशन ताजा खबर: Pension के Pro Rata Calculation पर ईपीएफओ को बड़ा पत्र
- नए प्रतिस्थापित 60 महीनों के औसत वेतन को विनियमित करने के लिए एक आंतरायिक प्रावधान था।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। ईपीएस 95 हायर पेंशन (Higher Pension) ताजा खबर: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organization (EPFO)) को ईपीएस 95 उच्च पेंशन को लेकर एक मेल किया गया है। पेंशनभोगी राम निवास बैरवा ने केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली के आईएएस रमेश कृष्णमूर्ति को उच्च वेतन पर पेंशन का मुद्दा उठाया है।
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मेल में फील्ड कार्यालयों को पीओएचडब्ल्यू मामलों के निपटान के लिए कुछ समय सीमा निर्धारित करने का जिक्र किया गया है। समय सीमा तय करने के निर्देशों के बाद, एसीसी (मुख्यालय) (पेंशन) के हस्ताक्षर से परिपत्र संख्या पेंशन/VI/पीओएचडब्ल्यू/2024-25/ईफाइल-951977/ 18.01.2025 के माध्यम से कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।
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इसको लेकर कुछ तथ्य पेश किया गया है। जो मुख्य रूप से 18.01.2025 द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के निम्नलिखित 2 बिंदुओं से संबंधित हैं।
(i) पेंशन की आनुपातिक गणना-Pro-Rata Calculation of Pension
पैरा 12(2) का प्रावधान 18.01.2025 से जोड़ा गया था। 01.09.2014 के संशोधन के परिणामस्वरूप पेंशन की आनुपातिक गणना प्रदान की गई है, जिसमें 01.09.2014 से पूर्व की 6500 रुपये वेतन सीमा व्यवस्था द्वारा आंशिक रूप से कवर किए गए 60 महीनों के औसत वेतन और 01.09.2014 के बाद की 15000 रुपये वेतन सीमा व्यवस्था द्वारा आंशिक रूप से कवर किए गए औसत वेतन की गणना की गई है।
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इसलिए यह प्रावधान नए प्रतिस्थापित 60 महीनों के औसत वेतन को विनियमित करने के लिए एक आंतरायिक प्रावधान था। जैसे ही 15000 रुपये की व्यवस्था के तहत कवर किए गए औसत 60 महीने के वेतन यानी 01.09.2014 के बाद – जैसे कि 01.09.2019 के बाद सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति, आनुपातिक गणना को आकर्षित करने वाला प्रावधान अप्रासंगिक हो जाता है।
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ऐसे Intermittent Provision उन मामलों में लागू नहीं होने चाहिए] जहां व्यक्ति 2019 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनके 60 महीने का औसत वेतन 15000 रुपये वेतन सीमा व्यवस्था द्वारा कवर किया गया है।
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यदि फिर भी आनुपातिक गणना लागू करने पर जोर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से यह 60 महीने से अधिक की अवधि को कवर कर सकता है, वह भी दो अलग-अलग अवधियों में, जो ईपीएस, 1995 के संशोधित पैरा 11(1) और 11(2) के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह कानूनी स्थिति है और बहुत स्पष्ट है।
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