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छत्तीसगढ़

16.5 लाख तक की सैलरी पर ZERO टैक्स, आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, जाने पूरा कैलकुलेशन




हाल ही में बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स जीरो कर मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 16.5 लाख रुपये तक है तो आपकी टैक्स देनदारी जीरो हो जाएगी। हालांकि, अगर आप हर निवेश और रीइम्बर्समेंट का अधिकतम सीमा तक इस्तेमाल करते हैं तो संभव है कि आपको 16.5 लाख रुपये तक की सैलरी पर टैक्स छूट मिल सकती है। आइए समझते हैं यह कैसे काम करता है।

साल की शुरुआत में अक्सर सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव का विकल्प होता है। आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको रीइम्बर्समेंट में कितना पैसा चाहिए और टैक्सेबल सैलरी के तौर पर कितना पैसा। रीइम्बर्समेंट में कन्वेयंस, एलटीए, फूड-कूपन या एंटरटेनमेंट, इंटरनेट या फोन बिल और पेट्रोल जैसे विकल्प शामिल हैं। टैक्स बचाने में एचआरए अहम भूमिका निभाता है। आइए जानते हैं कि इन सबकी मदद से आप कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं।







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