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छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव: दुर्ग, बालोद, बिलासपुर और कांकेर में बीएसपी कार्मिक डालने जाएंगे वोट, कंपनी दे रही छुट्टी, सीजी सरकार का भी फरमान

  • प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे की छुट्टी मिलेगी।

सूचनाजी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तारीख तय है। मतदान के दिन छुट्टी घोषित की गई है। नगरपालिकाओं के महापौर, अध्यक्ष, पार्षद पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकारक श्रम विभाग के साथ ही सेल के भिलाई स्टील प्लांट ने भी सर्कुलर जारी कर दिया है।

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नगरीय निकाय/नगर पंचायत चुनाव के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय/पंचायत के चुनाव चार चरणों में क्रमशः 11.02.2025 (मंगलवार), 17.02.2025 (सोमवार), 20.02.2025 (गुरुवार) और 23.02.2025 (रविवार) को दुर्ग, बालोद, बिलासपुर और कांकेर के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले हैं।

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भिलाई इस्पात संयंत्र के सभी कार्मिक (प्रशिक्षु सहित) जो चुनाव क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें अपने क्षेत्र के लिए घोषित चुनाव तिथि अर्थात 11.02.2025 (मंगलवार), 17.02.2025 (सोमवार), 20.02.2025 (गुरुवार), 23.02.2025 (रविवार) को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा निम्नानुसार दी जाएगी।

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1. ‘ए’ और ‘जी’ शिफ्ट के कार्मिक को वोट डालने के लिए उनके संबंधित शिफ्ट/अनुभागीय प्रभारियों द्वारा दो घंटे की छुट्टी दी जाएगी।
2. ‘बी’ और ‘सी’ शिफ्ट के कार्मिक ड्यूटी पर आने से पहले अपना वोट डाल सकते हैं।
3. संबंधित शिफ्ट/अनुभाग प्रभारी मतदान तिथि के लिए उपस्थिति प्रमाणीकरण से पहले मतदान का प्रमाण मांग सकते हैं।

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छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के लेटर में ये है…

मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश में उल्लेखित प्रावधान अनुसार नियत मतदान तिथि में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात 11 फरवरी 2025, 17 फरवरी 2025, 20 फरवरी 2025 एवं 23 फरवरी 2025 को राज्य शासन एतद्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

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साथ ही ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी।

मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिक अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी/आकस्मिक श्रमिक हो, उनको प्रदान किया जाएगा।

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