नवीन जिंदल, चरनजीत सिंह चन्नी ने उठाई गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की आवाज, सरकार का ये जवाब

- संहिता में कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि भी स्थापित करने का प्रावधान है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। जिंदल ग्रुप के चेयरमैन व भाजपा से सांसद नवीन जिंदल और पंजाब के पूर्व सीएम चरनजीत सिंह चन्नी ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की आवाज उठाई है। लोकसभा में सवाल किया कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री बताएं कि क्या सरकार की गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए कोई विशेष योजना अथवा नीति /ढांचा तैयार करने की कोई योजना है।
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यह कब तक तैयार किए जाने तथा गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लाभ के लिए लागू होने की संभावना है। क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों में गिग श्रमिकों की नौकरी छूटने के संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?
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दोनों सांसदों के सवालों का जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने दिया। गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में दिए गए हैं जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।
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संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति हितलाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का उपबंध किया गया है। संहिता में कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि भी स्थापित करने का प्रावधान है।
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श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को ई-श्रम पोर्टल पर स्वयं को और उनके साथ जुड़े प्लेटफॉर्म कामगारों का पंजीकरण करने के लिए एक एडवायजरी भी जारी की गई और बाद में, पोर्टल पर आसान ऑनबोर्डिंग के लिए एक एग्रीगेटर मॉड्यूल भी आरंभ किया गया। इससे प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों तक आसान पहुंच प्राप्त करने में सुविधा होगी।
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हितधारकों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक समिति का भी गठन किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभप्रदान करने के लिए फ्रेमवर्क पर सुझाव देगी।
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ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के गिग कामगारों के योगदान को स्वीकार करते हुए, सरकार ने 01.2.2025 को की गई अपनी बजट घोषणा में, ई-श्रम पोर्टल पर उनके पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था करने और पीएमजेएवाई स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव रखा।
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