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FASTag यूजर्स सावधान! 17 फरवरी से नए नियम लागू, बैलेंस नहीं तो दोगुना टोल

ब्लैकलिस्टेड FASTag पर लगेगा झटका, टोल प्लाजा पर नहीं होगी एंट्री
‘Code 176’ से होगा पेमेंट रिजेक्शन, आखिरी समय में रिचार्ज करने पर भी दिक्कत
अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं और FASTag का इस्तेमाल करते हैं, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NCPI) ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जो 17 फरवरी 2025 से प्रभावी होंगे।
क्या है नया बदलाव?
NCPI के 28 जनवरी 2025 के सर्कुलर के अनुसार:
- बैलेंस वैलिडेशन सख्त होगा, जिससे अपर्याप्त बैलेंस या ब्लैकलिस्टेड FASTag होने पर पेमेंट रिजेक्ट हो सकती है।
- ब्लैकलिस्टेड FASTag से भुगतान नहीं होगा, जिससे दोगुना टोल चार्ज देना पड़ सकता है।
FASTag ब्लैकलिस्ट होने के कारण
- अपर्याप्त बैलेंस
- KYC डॉक्यूमेंट्स अपडेशन में गलती या एक्सपायरी
- गलत वाहन नंबर या रजिस्ट्रेशन डिटेल
‘Code 176’ और पेमेंट रिजेक्शन
- यदि FASTag ब्लैकलिस्टेड रहता है और टोल प्लाजा पर स्कैनिंग से 60 मिनट पहले या 10 मिनट बाद तक स्टेटस ब्लैकलिस्ट बना रहता है, तो पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगी।
- इसे “Code 176” के तहत वर्गीकृत किया जाएगा, यानी FASTag से भुगतान नहीं हो पाएगा।
आखिरी समय में रिचार्ज करने पर दिक्कत
- नए नियमों के तहत 70 मिनट की समय सीमा लागू होगी।
- अगर FASTag ब्लैकलिस्ट हो चुका है और टोल प्लाजा पर पहुंचकर तुरंत रिचार्ज करते हैं, तो पेमेंट सफल नहीं होगी।
- सफर से पहले FASTag बैलेंस चेक करें।
समस्या से बचने के उपाय
✔ समय पर FASTag रिचार्ज करें
✔ KYC डॉक्यूमेंट अपडेट रखें
✔ रजिस्ट्रेशन डिटेल सही रखें
✔ सफर से पहले बैलेंस चेक करें
NCPI के नए नियमों को ध्यान में रखें, अन्यथा टोल पर आपकी पेमेंट रिजेक्ट हो सकती है और दोगुनी राशि चुकानी पड़ सकती है।