R.O. No. : 13073/ 45
छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

मतगणना की तैयारियों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

नगरीय निकाय निर्वाचन-2025

मतगणना 15 फरवरी को सुबह 9 बजे से

दुर्ग। नगरीय निकाय निर्वाचन-2025 अंतर्गत मतदान पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतगणना 15 फरवरी 2025 को संपन्न होगी। जिले में 07 नगरीय निकायों में आम निर्वाचन और 02 नगरीय निकायों में उप निर्वाचन संपन्न हुआ है। मतगणना स्थल भारती विश्वविद्यालय पुलगांव में नगर निगम दुर्ग, भिलाई एवं रिसाली की मतगणना होगी। इसी प्रकार नगर पालिका कुम्हारी, अहिवारा, अमलेश्वर और नगर पंचायत पाटन, उतई, धमधा मुख्यालय में निर्धारित मतगणना स्थल पर मतगणना संपन्न होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज पुलगांव (दुर्ग) स्थित भारती विश्वविद्यालय परिसर मतगणना स्थल में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मतगणना हेतु नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों से रू-ब-रू चर्चा करते हुए कहा कि प्रशिक्षण के दौरान बताये जानकारी को ध्यान में रखते हुए वे कुशलतापूर्वक मतगणना का कार्य संपन्न करना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए रिटर्निंग अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने सभी गणकों से सावधानी पूर्वक गणना कार्य करने के निर्देश दिये। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने नगर निगम भिलाई एवं रिसाली के वार्ड उप निर्वाचन के मतगणना कक्षों का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर रिटर्निंग अधिकारी श्री अरविन्द एक्का, सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री सुमित अग्रवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर श्री विजेन्द्र सिंह, एसडीएम श्री हरवंश सिंह मिरी एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि नगर निगम दुर्ग के मतगणना हेतु वार्डवार 60 टेबल लगाये गये हैं। प्रत्येक टेबल में उस वार्ड में स्थापित सभी मतदान केन्द्रों की गणना होगी। मतगणना सुबह 9.00 बजे प्रारंभ होगी। मतगणना कार्य में नियोजित किये गये गणना पर्यवेक्षक/गणना सहायक/रनर/रनर के प्रभारी अधिकारी/आर.ओ./ए.आर.ओ. के सहयोग में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों को प्रातः 8.00 बजे तक निर्धारित की गई टेबल में उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025

मतदान कर्मियों को चिकित्सा सुविधा हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

जनपद पंचायत दुर्ग हेतु 16 को, पाटन हेतु 19 को और धमधा हेतु 22 को मतदान सामग्री का वितरण

दुर्ग। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 (जिला पंचायत दुर्ग एवं जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन) के अंर्तगत पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में सामग्री वितरण/वापसी स्थल पर मतदान दल के कर्मियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग डॉ. मनोज दानी (मोबाईल-93010-50771) को नोडल अधिकारी तथा सिविल सर्जन एवं सह अस्पताल अधीक्षक, दुर्ग श्री हेमन्त साहू (मोबाईल-78796-49648) को सहायक नियुक्त किया गया है। जिसके अनुक्रम में पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में समय-अनुसूची (कार्यक्रम) अनुसार मतदान कर्मियों को चिकित्सा सुविधा नियत दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत दुर्ग के लिए शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दुर्ग में 16 फरवरी 2025 को सुबह 6 बजे मतदान दल को मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा और मतदान पश्चात् 17 फरवरी 2025 को शाम 6 बजे मतदान सामग्री जमा की जाएगी। इसी प्रकार जनपद पंचायत पाटन के लिए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला पाटन में 19 फरवरी 2025 को सुबह 6 बजे मतदान दल को मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा और मतदान पश्चात् 20 फरवरी 2025 को शाम 6 बजे मतदान सामग्री जमा की जाएगी। जनपद पंचायत धमधा के लिए शासकीय महाविद्यालय सिरनाभाठा धमधा में 22 फरवरी 2025 को सुबह 6 बजे मतदान दल को मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा और मतदान पश्चात् 23 फरवरी 2025 को शाम 6 बजे मतदान सामग्री जमा की जाएगी।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025

ग्राम डंगनिया में स्वच्छाग्रही ने घर-घर जाकर चलाया मतदाता जागरूकता अभियान

पारंपरिक ढंग से दिया मतदान का संदेश

दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार जिले में जाबो कार्यक्रम अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी अनुक्रम में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 अंतर्गत ग्राम पंचायत डगनिया जनपद पंचायत धमधा में स्वच्छता ग्राहियों द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने घर-घर जाकर शत्-प्रतिशत मतदान का संदेश दिया गया। छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुरूप फूलों की रंगोली बनाकर, कलश रखकर सफल मतदान की कामना की गई। इसके अलावा महिलाओं द्वारा रैली निकालकर प्रेरणात्मक नारे लगाते हुए मतदान हेतु प्रेरित किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान में श्री रिपुसूदन उमरे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जनपद पंचायत धमधा, सचिव डॉ. शंकर लाल पटेल, सुश्री सावित्री यादव पीआरपी जनपद पंचायत धमधा, जसोदा निषाद एफएलसीआरपी, तुलसी यादव, भावना चक्रधारी, सरस्वती यादव, अन्नपूर्णा, भुनेश्वरी साहू, रूपा यादव, किरण यादव, मंजू यादव, दामिनी साहू, जानकी सेन, गीता,  सीमा बंजारे, कौशल्या श्रीवास, कुमारी चक्रधारी, ज्योति यादव, रजनी मानिकपुरी, पूजा साहू, सरिता साहू सहित ग्राम पंचायत डंगानिया की 400 महिलाओं के साथ आसपास की सभी सक्रिय महिलाएं, कृषि सखी, पशु सखी आदि सम्मिलित हुईं।

 

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2025

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अंतर्गत मतदान दिवस पर शुष्क अवधि घोषित

दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के आम/उप निर्वाचन 2025 हेतु मतदान दिवस 17 फरवरी 2025, 20 फरवरी 2025 एवं 23 फरवरी 2025 को मदिरा दुकाने बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं  जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में एवं निर्वाचन क्षेत्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.2 (घघ कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-1 (ख-अहाता), एफ.एल.1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-3(ग), 4(क), 5, 5 (क), 9, 9(क) एवं एफ.एल.-10 को बंद रखे जाने हेतु ’शुष्क अवधि’ दिवस घोषित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम चरण अंतर्गत विकासखण्ड दुर्ग एवं अन्य जिला राजनांदगांव के विकासखण्ड राजनांदगांव में 15 फरवरी 2025 को 3 बजे से 17 फरवरी 2025 तक की मतगणना समाप्ति तक रसमड़ा (बोरई) में बॉटलिंग ईकाई, खपरी में एफ.एल.-3(ग), अंजोरा में सीएस2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता) एवं एफ.एल.-4(क) का संवयवहार प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार ग्राम अण्डा में सी.एस.2 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.2 (ग-अहाता), ग्राम जेवरासिरसा में सी.एस.2 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.2 (ग-अहाता), एफ.एल.1 (ख-अहाता), ग्राम अरसनारा में एफ.एल.-10, सी.एस.2 (घघ कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता), ग्राम धनोरा में सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), ग्राम पुरई में सी.एस.2 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.2 (ग-अहाता) का संवयवहार प्रतिबंधित रहेगा।  इसी क्रम में द्वितीय चरण अंतर्गत जिले के विख पाटन एवं अन्य जिला बालोद के विख बालोद अंतर्गत 18 फरवरी 2025 को 03 बजे से 20 फरवरी 2025 की मतगणना समाप्ति तक ग्राम जामगांव में सी.एस.2 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.2 (ग-अहाता), एफ.एल.1 (ख-अहाता), ग्राम असोगा में सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता) का संवयवहार प्रतिबंधित रहेगा। तृतीय चरण अंतर्गत विख धमधा एवं अन्य बालोद के विख गुण्डरदेही में 21 फरवरी 2025 शाम 3 बजे से 23 फरवरी 2025 की मतगणना समाप्ति तक ग्राम नंदिनीखुंदिनी में सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट), ग्राम खपरी कुम्हारी में बॉटलिंग इकाई, ग्राम डौकीडीह (जिला-बालोद) में सी.एस.2 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.2 (ग-अहाता) और ग्राम अहेरी में एफ.एल.10 का संवयवहार प्रतिबंधित रहेगा। जिले की शेष मदिरा दुकानें एवं अन्य अनुज्ञप्तियां पूर्व की भांति यथावत् खुली रहेगी। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।

 

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