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भिलाई टाउनशिप की सड़कों पर कब्जेदार बेलगाम, बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन की चेतावनी

  • सीजीएम साहब कमरे से निकल कर भिलाई टाउनशिप की सड़कों पर आइए, हादसा रोकिए, जान बचाइए।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई के विभिन्न प्रमुख मार्गों में जगह-जगह अनियंत्रित ठेले, खोमचे के कारण सड़कों में लगातार जाम तथा दुर्घटना जन्य स्थिति उत्पन्न हो रही है। बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन (BSP Officers Association) के द्वारा पहले भी प्रबंधन के संज्ञान में ये मामला लाया है।

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भिलाई टाउनशिप (Bhilai Township) में सेंट्रल एवेन्यु के मुर्गा चौक फ्लाई ओवर के समीप, बीएसएनएल चौक सेक्टर-01, सुनिती उद्यान सेक्टर-08 चौक, तथा फारेस्ट एवेन्यु में बोरिया गेट के समीप व चाइना बाजार में, पंथी चौक सेक्टर 09-10 के समीप, शनिचरी मार्केट रूआबांधा, रिसाली बाजार चौक में अनेक अवैध ठेले/गुमटियां लगाए जा रहे हैं तथा आवारा पशु भी भिलाई के मुख्य सड़कों में यत्र तत्र बैठते हैं।

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भिलाई में यह स्थिति यहां की सड़कों को असुरक्षित बना रही है। यद्यपि नगर सेवा का प्रवर्तन विभाग पूरी तरह से सुधार कार्य में लगा हुआ तथा परिस्थिति पहले से सुधरी हुई है। पंरतु अव्यवस्थित ठेलों/गुमटियों/पसरा लगाने वाले और मवेशियों से दुर्घटनाएं होती रहती है।

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भिलाई नगरवासियों को आने-जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, विगत कुछ दिनों के अंतराल में भिलाई में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है।

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आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बंछोर (Officers Association President Narendra Kumar Banchhor) ने बताया कि समय-समय पर नगर सेवा विभाग द्वारा अवैध ठेलों-खोमचों को अत्यंत व्यस्त मार्गों से विधि अनुरूप हटाया गया है, जिसमें पुलिस प्रशासन व न्यायालय का भी सहयोग रहा है।

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उन्होंने बताया कि मुख्य सड़कों के निकट अवैध ठेले लगने से भिलाई में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। अतः नगर के व्यस्त क्षेत्रों को और सुरक्षित बनाने हेतु सड़क के किनारों एवं चौक पर खड़े अवैध गुमटियों को हटाया जाना आवश्यक है। इस कार्यवाही से नगर बेहतर व्यवस्था के साथ अधिक सुरक्षित हो जाएगा।

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ओए ने प्रबंधन को नगर में सुव्यवस्थित अस्थायी वेंडिंग जोन के निर्माण करने का सुझाव दिया, जिससे भिलाई नगर की सड़कें सुरक्षित होगी और नगर सेवा विभाग को रेवेन्यु प्राप्त होगा साथ ही ठेले एवं गुमटी संचालकगण बिचौलियों से मुक्त हो पाएंगे।

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भिलाई टाउनशिप के मुख्य मार्गों में गुमटियों का आवंटन नहीं होना चाहिए। यदि आवंटन पहले हुआ भी हो तो उसे निरस्त करें या सड़क से कम से कम 20 फीट की दूरी पर पुर्नस्थापित किया जाए।

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