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Employees Pension Scheme 1995: ईपीएस 95 पेंशन के लाभ पर मोदी सरकार का लोकसभा में ये जवाब

  • सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता/माता को पेंशन, बशर्ते सदस्य का कोई परिवार या नामित व्यक्ति न हो।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। Employees Pension Scheme 1995: कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 पेंशन पर मोदी सरकार की तरफ से एक और जवाब आया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे (Union Minister of State for Labour and Employment Shobha Karandlaje) ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कई जानकारी साझा किया। साथ में आंकड़े भी पेश किए।

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मंत्री के जवाब में कहा गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस 95 पेंशन) आकस्मिकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हुए व्यापक लाभ प्रदान करती है, जो सदस्यों और उनके परिवारों की वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

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ईपीएस पेंशन और निकासी लाभों की विभिन्न श्रेणियां इस प्रकार हैं

58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर सदस्य पेंशन।
50 वर्ष की आयु से प्रारंभिक सदस्य पेंशन।
सेवा के दौरान स्थायी एवं पूर्ण विकलांगता पर विकलांगता पेंशन।
सदस्य या पेंशनभोगी की मृत्यु पर विधवा/विधुर पेंशन।
सदस्य की मृत्यु पर 25 वर्ष की आयु तक एक समय में 2 बच्चों के लिए बाल पेंशन।
यदि परिवार में कोई जीवनसाथी न हो या जीवनसाथी की मृत्यु हो जाए तो सदस्य की मृत्यु पर 25 वर्ष की आयु तक एक बार में 2 अनाथ बच्चों को अनाथ पेंशन दी जाएगी।
विकलांग बच्चे/अनाथ के सम्पूर्ण जीवन के लिए विकलांग बच्चा/अनाथ पेंशन।
सदस्य की मृत्यु पर नामित व्यक्ति को पेंशन दी जाएगी तथा ईपीएस, 1995 के तहत यदि कोई परिवार नहीं है तो सदस्य द्वारा विधिवत् नामित व्यक्ति को आजीवन भुगतान किया जाएगा।
सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता/माता को पेंशन, बशर्ते सदस्य का कोई परिवार या नामित व्यक्ति न हो।
सेवा से बाहर निकलने या सेवानिवृत्ति पर निकासी लाभ, बशर्ते सदस्य ने पेंशन के लिए पात्र सेवा प्रदान न की हो।

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