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नगरीय निकाय-पंचायत निर्वाचन 2025: सार्वजनिक, सामान्य अवकाश घोषित

  • 11 फरवरी को नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए संबंधित क्षेत्रों में स्थित शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

सूचनाजी न्यूज, दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग (Chhattisgarh State Election Commission) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर पालिकाओं के महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के पदों के लिए मतदान 11 फरवरी 2025 मंगलवार को सम्पन्न होगा।

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इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के तहत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंचों के निर्वाचन के लिए मतदान क्रमशः 17 फरवरी 2025, 20 फरवरी 2025 और 23 फरवरी 2025 को होगा।

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राज्य शासन ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संबंधित तिथियों पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

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इसके तहत 11 फरवरी 2025, मंगलवार को नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए संबंधित क्षेत्रों में स्थित शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 17 फरवरी 2025 सोमवार 20 फरवरी 2025 गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। 23 फरवरी 2025 रविवार पहले से ही शासकीय अवकाश होने के कारण अलग से सार्वजनिक अवकाश की आवश्यकता नहीं है।

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मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत उद्यमियों को उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों को उक्त तिथियों में मतदान हेतु अवकाश प्रदान किया जाएगा।

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