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छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

ड्राई डे पर शराब कारोबारियों पर बड़ा शिकंजा, 12 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

302 पौवा शराब और बिक्री में इस्तेमाल 5 वाहन जब्त, 2.49 लाख रुपये से अधिक की सामग्री पर कार्रवाई

       दुर्ग। ड्राई डे के दौरान अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए दुर्ग पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत व्यापक कार्रवाई की। 1 और 2 अक्टूबर 2026 को पुलिस ने थाना दुर्ग, मोहन नगर, पद्मनाभपुर, उतई तथा चौकी अंजोरी क्षेत्र में 10 अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर अवैध शराब बिक्री के मामलों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 302 पौवा अवैध शराब, बिक्री से संबंधित रकम और पांच वाहन सहित कुल 2.49 लाख रुपये से अधिक की सामग्री जब्त की गई।

       पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मुखबिरों से विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब बिक्री की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके आधार पर संबंधित थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमों ने मौके पर दबिश दी और घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से कुल 302 पौवा शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 34 हजार रुपये बताई गई है।

शराब बिक्री में इस्तेमाल हो रहे थे पांच वाहन

       पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री में इस्तेमाल किए जा रहे तीन मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और एक ई-रिक्शा को भी जब्त किया है। इन वाहनों की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख 15 हजार रुपये बताई गई है। इसके अलावा शराब बिक्री से संबंधित रकम भी प्रकरणवार जब्त की गई।

       गिरफ्तार आरोपियों में ध्रुवराम पारधी, यशवंत देशलहरे, लोमेन्द्र कुमार, दाबीराम ढीमर, मिथलेश ढीमर, खरी चोथू, प्रकाश सारथी, अलताफ हुसैन, गजानंद चंदेल, मनीष मांडले, गोपाल तेलभुलकर और राजू मांझी शामिल हैं।

आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई

       पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा। वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत अलग से कार्रवाई की गई।

अवैध कारोबार की सूचना देने की अपील

       दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अवैध शराब बिक्री, नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है। पुलिस के अनुसार, सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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