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छत्तीसगढ़

नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर NCB की नजर, रायपुर के 4 मेडिकल स्टोर्स को नोटिस की तैयारी

रायपुर। राजधानी रायपुर में दवाओं के संभावित दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। शुक्रवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चलाए गए इस अभियान के तहत 11 मेडिकल दुकानों की जांच की गई। इनमें से चार दुकानों के रिकॉर्ड में अनियमितताएं मिलने पर संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

संयुक्त जांच दल को चार मेडिकल स्टोर्स में दवाओं की खरीद-बिक्री से संबंधित दस्तावेजों के रखरखाव में खामियां मिलीं। इनमें शामिल हैं:

  • सर मेडिकल्स, भनपुरी
  • श्री राम मेडिकल स्टोर्स, कोटा
  • लक्ष्मी मेडिकल शॉप, संतोषी नगर
  • मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स, कुकुरबेड़ा

विभाग की ओर से संबंधित मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। उनके जवाब और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

NCB और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने यह अभियान उन दवाओं की खरीद, बिक्री और वितरण पर निगरानी रखने के उद्देश्य से चलाया, जिनका नशीले पदार्थों के रूप में दुरुपयोग किए जाने की आशंका रहती है।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध दवाओं के स्टॉक, खरीद के बिल, बिक्री रजिस्टर और भंडारण व्यवस्था की जांच की। इसके साथ ही यह भी देखा गया कि दवाओं की खरीदी अधिकृत सप्लायरों से की जा रही है या नहीं और निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों का संधारण हो रहा है या नहीं।

इस कार्रवाई में सामने आई जानकारी के अनुसार, जिन चार मेडिकल स्टोर्स के रिकॉर्ड में अनियमितताएं मिली हैं, वहां नशीली दवाओं की अवैध बिक्री या अवैध भंडारण की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल मामला खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों के उचित रखरखाव में पाई गई खामियों तक सीमित है।

संबंधित दुकानदारों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। जांच और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही किसी तरह की अंतिम कार्रवाई तय होगी।

इस संयुक्त निरीक्षण अभियान में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पांच अधिकारी शामिल रहे। इनमें औषधि निरीक्षक डॉ. सुरेश कुमार साहू, ईश्वरी नारायण सिंह, लक्ष्मी वर्मा, हंसा साहू और ओम प्रकाश यादव शामिल थे। इनके साथ NCB के चार अधिकारियों ने भी जांच में हिस्सा लिया।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित किया है कि वे दवाओं की खरीदी केवल अधिकृत स्रोतों से करें। साथ ही स्टॉक, खरीद और बिक्री से संबंधित सभी रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट रखें। औषधि लाइसेंस की शर्तों और लागू नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है।

विभाग के अनुसार, दवाओं की आपूर्ति और बिक्री में पारदर्शिता बनाए रखने तथा संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए आगे भी इस तरह के निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे।

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