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मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान

       दुर्ग। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर के निर्देषानुसार मतदाता सत्यापन कार्यक्रम एवं निर्वाचक नामवालियों का विषेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता दिनांक 01.01.2020 के संबंध में समयबद्ध कार्यक्रम प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम के संबंध में संक्षिप्त जानकारी एवं अपेक्षित कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है, दिनांक 16.12.2019 से दिनांक 15.01.2020 तक कार्यालयीन दिवसों में सभी मतदान केन्द्रों में दावा-आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जावेगा। दिनांक 01.01.2020 को जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई है वे प्रारूप -6 में आवेदन प्रस्तुत कर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। मतदाता सूची से नाम विलोपन हेतु प्रारूप 07 में, मतदाता सूची सूची की प्रविष्टियों में सुधार के लिए प्रारूप 08 तथा एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थानांतरण की दषा में प्रारूप  08 क में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वच्छ एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने में बी.एल.ओ. के सहयोग हेतु मतदान केन्द्रवार बी.एल.ए. नियुक्त करने हेतु राजनैतिक दलों से अनुरोध किया गया है। विशेष संक्षिप्त पुनीरीक्षण अभियान तथा मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए निर्वाचन कार्यालय दुर्ग में स्थापित टोल फ्री नं. 1950 तथा दूरभाष क्रमांक 2210315 में कार्यालयीन दिवस व अवधि में संपर्क कर सकते हैं। पुनरीक्षण के समय प्राप्त आपत्ति की सूची वेबसाईट उपलब्ध रहेगी। सूची में आपत्ति होने पर संबंधित निर्वाचक/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने संशोधन एवं स्थानांतरण के लिए दअेचण्पद पोर्टल में आॅनलाईन आवेदन कर सकते हैं तथा मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। मतदाताओं से अनुरोध है कि वे दावा आपत्ति कार्य के दौरान दिनांक 16.12.2019 से मतदान केन्द्र में उपस्थित होकर मतदाता सूची का अवलोकन कर त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने में सहयोग करें।

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी

       मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 दिसंबर, दावा/ आपत्ति दर्ज कराने की समयावधि 16 दिसंबर से 15 जनवरी, दावा आपत्तियों का निराकरण 27 जनवरी, डाटाबेस में अपेडेशन एवं पूरक सूची की तैयारी व मुद्रण 04 फरवरी, मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 07 फरवरी को होगा।

वर्तमान में विधानसभावार मतदाता संख्या

       पाटन मतदान केन्द्र क्रमांक 62 में 200,746 मतदाता, दुर्ग ग्रामीण क्रमांक 63 में 205,827 मतदाता, दुर्ग शहर 212,686 मतदाता, केन्द्र क्रमांक 65 भिलाई 162,312 मतदाता, केन्द्र क्रमांक 66 वैषाली नगर में 234,052 मतदाता, केन्द्र क्रमांक 67 अहिवारा में 223,372 मतदाता, केन्द्र क्रमांक 68 साजा (आंषिक) 80,472, केन्द्र क्रमांक 69 बेमेतरा (आंषिक) 17,068 मतदाता है।

वर्तमान में  मतदान केन्द्र

       दुर्ग – पाटन मतदान केन्द्र क्रमांक 62 में कुल मतदान केन्द्र 241 दुर्ग ग्रामीण क्रमांक 63 में मतदान केन्द्र 221, दुर्ग शहर में मतदान केन्द्र 208, भिलाई नगर 65 में मतदान केन्द्र 163, केन्द्र क्रमांक 66 वैषाली नगर में मतदान केन्द्र 237, केन्द्र क्रमांक 67 अहिवारा में मतदान केन्द्र 252, केन्द्र क्रमांक 68 साजा (आंषिक) में मतदान केन्द्र 99, केन्द्र क्रमांक 69 बेमेतरा (आंषिक) में मतदान केन्द्र 22 है।

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उद्यानिकी फसलों को भी मिलेगा फसल बीमा योजना का लाभ पंजीयन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर

 

       दुर्ग। जिले में उद्यानिकी फसलों टमाटर, बैंगन ,फूलगोभी पत्ता गोभी प्याज और आलू की खेती कर रहे किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। राज्य शासन के कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों को विपरीत मौसम जैसे कम तापमान, अधिक तापमान ,बीमारी अनुकूल मौसम, कीट व्याधियों का प्रकोप, लगातार वर्षा की स्थिति, ओलावृष्टि आदि से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है।

       योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अधिसूचित फसल के ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि के रूप में जमा करना होगा। प्रीमियम की राशि ऋणी और अऋणी किसानों के लिए समान रहेगी। अऋणी किसानों को फसल लगाने का प्रमाण पत्र,नक्शा ,खसरा, आधार कार्ड और अपने बैंक के पासबुक की छायाप्रति जिसमें आईएफसी कोड का उल्लेख हो, जमा कराना होगा।

       टमाटर और आलू की फसल के लिए 01 लाख रुपए ऋण मान का 5ः अर्थात 5 हजार रुपए बैंगन और प्याज के लिए ऋणमान 70 हजार रुपए के हिसाब से 3 हजार 500 रुपए तथा फूलगोभी और पत्ता गोभी के लिए ऋणमान 60 हजार रुपए के हिसाब से 3 हजार रुपए प्रीमियम राशि जमा करनी होगी। टमाटर और आलू के लिए जोखिम अवधि 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020, बैगन और प्याज के लिए जोखिम अवधि 1 जनवरी 2020 से 30 अप्रैल 2020 तथा फूल गोभी और पत्ता गोभी के लिए जोखिम अवधि 1 जनवरी 2020 से 28 फरवरी 2020 होगी। किसान भाई अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र, बैंक शाखा ,सहकारी समिति बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि अथवा विकासखंड स्तर में स्थापित शासकीय उद्यान रोपणी में जाकर पंजीयन करवा सकते हैं।

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