15 व 16 फरवरी 2020 को फिर होगा कानूनी जागरूकता पर आधारित लघु फिल्मों का महोत्सव
शूट फॉर लीगल अवेयरनेस-2020 सीजन 3
दुर्ग। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा के निर्देश एवं मार्गदर्शन में 15 व 16 फरवरी 2020 को कानूनी जागरूकता पर आधारित फिल्मों का राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह व प्रतियोगिता (शूट फॉर लीगल अवेयरनेस- एसएफएलए 2020 सीजन 3) का आयोजन बिलासपुर मेंं किया जा रहा है। इस समारोह के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश भर से शार्ट फिल्म की प्रविष्टियां मंगाई जाएगी। विगत वर्ष में भी इस समारोह के द्वितीय आयोजन में पूरे देश से लगभग 116 से ज्यादा शार्ट फिल्म्स प्राप्त हुई थी।
तीसरे शार्ट फिल्म फेस्टिवल के आयोजन की घोषणा आज रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के सदस्य सचिव श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर के सचिव श्री उमेश उपाध्याय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाली संस्था जी.पी.आरस्ट्रेटेजीज एण्ड सॉल्यूशन के श्री रेक्स मेहता के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि हमारे देश में कानून का राज है। ऐसे में हर व्यक्ति को कानून की जानकारी देने का प्रयास प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। लघु फिल्में आम लोगों को कानून की प्रति जागरूक करने में सशक्त भूमिका निभाती है। पिछले दो आयोजनों की सफलता और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस वर्ष शार्ट फिल्म फेस्टिवल का तीसरा आयोजन करने जा रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष, माननीय न्यायमूर्ति श्री प्र्रशान्त कुमार मिश्रा साहेब के निर्देश एवं मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा लोगों के बीच विधिक जागरूकता फैलाने के लिये ”शार्ट फिल्म फेस्टिवलÓÓ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों के बीच शार्ट फिल्म के माध्यम से कानूनी जागरूकता लाई जा सके। विगत दो आयोजनों की भांति इस वर्ष भी 15 एवं 16 फरवरी 2020 को बिलासपुर में ”शार्ट फिल्म फेस्टिवलÓÓ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश से शार्ट फिल्में मंगाई जायेगी, जिसमें आपसे अपेक्षा है कि आप इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें, ताकि हर क्षेत्र से प्रतियोगी फिल्मे आ सके।
कार्यक्रम के संबंध में आगे जानकारी देते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने आगे बताया कि पिछले वर्षो ं में हुए फिल्म समारोह को समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था। समारोह मेंं प्राप्त हुई फिल्मों के माध्यम से छत्तीसगढ ़ राज्य सहित देश के विभिन्न भागों में विधिक जागरूकता का प्रचार-प्रसार किया गया। विभिन्न विषयों पर निर्मित इन लघु फिल्मों के माध्यम से विधि के गंभीर एवं जटिल प्रावधानों को आम व्यक्तियों विद्यार्थियों एवं समाज के विभिन्न वर्गों तक मनोरंजन एवं सरल तरीकों से पहुंचाया गया।
इस आयोजन में फिल्म निर्माताओं से चार विधिक विषयों पर फिल्में आमंत्रित की जाएंगी। ये विषय इस प्रकार हैं-
1. मानव तस्करी
2. बच्चों के अधिकार-बाल श्रम/बाल शिक्षा इत्यादि
3. नशा उन्मूलन एवं नशा पीडि़तों के पुर्नवास तथा
4. सायबर क्राईम
इन चार विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर प्राप्त हुई फिल्म प्रतियोगिता में शामिल नहीं की जाएगी। सदस्य सचिव श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि यह प्रतियोगिता सभी के लिए खुली है और पूरी तरह नि:शुल्क है इस प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति या समूह शार्ट फिल्म बनाकर और विधिवत रजिस्ट्रेशन कराकर प्रतियोगिता में शामिल हो सकता है। प्रतियोगिता में शामिल होने हेतु फिल्म की अवधि 05 से 10 मिनट, अधिकतम अवधि 10 मिनट रखसी गई है। इस श्रेणी में समस्त भारतीय भाषा और छत्तीसगढ़ी एवं अंग्रेजी में प्रविष्टियों भेजी जा सकती है। हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की प्रविष्टियों को अंग्रेजी सब टाइटल के साथ भेजा जाना है।
इस वर्ष रहेंगें यह नए बदलाव-
सीमित समय में सार्थक संदेश कहने की कला को प्रोत्साहित एवं चिन्हांकित करते हुए एक नवीन श्रेणी सुपर शॅट्र्स का प्रावधान किया गया है। सुपर शॉर्टस् की अवधि 45 सेकेण्ड, होगी। इस श्रेणी में विषयों की बाध्यता नहीं होगी। समस्त ऐसे विषय जिनसे आम जनता के मध्य किसी भी कानूनी विषय पर जानकारी देना लक्षित हो का समावेश किया जा सकता है। इस श्रेणी में सभी भारतीय भाषाओं, छत्तीसगढ़ी एवं अंग्रेजी में प्रविष्टियां स्वीकार्य है। हिन्दी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की प्रविष्टियों को अंग्रेजी सब टाइटल के साथ भेजा जाना है।
विजुअल मीडिया सामान्य जनता के लिए ज्यादा प्रभावी ढंग से जागरूकता प्रसारित कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर यह आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन से आम जनता के बड़े पैमाने पर विधिक जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में फिल्म निर्माता मीडिया कानून के जानकार, अधिवक्तागण, स्कूल और कॉलेज के युवा छात्र छात्राएं, विभिन्न शासकीय एवं गैर शासकीय संगठनों की भी भागीदारी रहेगी। कार्यक्रम में विधिक एवं सामाजिक कार्य करने वाले विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि लघु फिल्म समारोह में फिल्मों की प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2020 तय की गई है। इसके पश्चात् प्राप्त हुई फिल्म ेमें प्रतियोगिता में शामिल नहीं की जाएगी। फिल्में भेजने हेतु 29 दिसम्बर 2019 स े पंजीयन प्रारंभ होगा। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए श्री रेक्स मेहता ने बताया कि 29 दिसम्बर 2019 से लघु फिल्मों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की वेबसाइट www.cgslsa.gov.in पर जाकर नीचे की ओर शूट फॉर लीगल अवेयरनेस क्लिक करके पंजीयन प्रारूप के साथ सूचना विवरण डाउनलोड करना होगा और पंजीकरण फार्म में सभी विवरण भरकर उसके साथ सूचना पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार निश्चित प्रारूप में लघु फिल्म की प्रति पेन ड्राइव में डालकर निम्न पते पर भेजना होगा।
सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर पिन – 495001 (फोन नंबर (07752) 410210, 222405, 222406)
पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए प्राधिकरण के सभी अधिकारियों ने मीडिया विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, समाज के विभिन्न वर्गों एवं आम जनता से अपील की कि यह सम्पूर्ण आयोजन आम जनता में प्रभावी ढंग से विधिक जागरूकता लाने हेतु किया जा रहा है। इसलिए सभी इच्छुक व्यक्ति इस आयोजन में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने हेतु आगे आए। इस कार्यक्रम के संबंध में अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के कार्यालय से सम्पर्क करके प्राप्त की जा सकती है।