अधिक दर पर नमक विक्रय के संबंध में की गई कार्रवाई
26 प्रतिष्ठानों की जांच, 84 हजार रुपये का अर्थदंड
दुर्ग। जिले में नमक की कृत्रिम कमी के संबंध में हो रही अफवाहों के तारतम्य में प्राप्त हो रही शिकायतों पर खाद्य विभाग, नगरीय निकाय, एवं नाप तौल विभाग के मैदानी अमलों द्वारा दिनांक 12 मई को 26 प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें अधिक कीमत में नमक विक्रय करते पाये जाने के फलस्वरूप साहू किराना एवं जनरल स्टोर, वार्ड क्रं. 04 कुम्हारी को 25000/-रू, सुमन पटेल चंद्रशेखर आजाद नगर भिलाई 500/-रू., माही किराना स्टोर्स मडौदा 5000/-रू., एजाक अहमद गौतम नगर 2000/-रू., हरीश किराना स्टोर्स पाटन 7000/-रू., किसान बंधु किराना स्टोर पाटन 4000/- रू., बालाजी किराना स्टोर्स जुनवानी 5000/-रू., खान किराना स्टोर कोडिया 5000/-, प्रवीण किराना स्टोर नगर पंचायत धमधा 8000/-रू., भाले किराना स्टोर 5000/-, सखाराम किराना 3000/- रू. एवं गुलाब किराना स्टोर्स जेवरा सिरसा से 10000/- रू. कुल- 84000 रू. नगद अर्थदंड आरोपित किया गया जिसकी वसूली निकायों द्वारा की गई इन दुकान संचालकों को भविष्य में अधिक दर पर खाद्य सामग्री न विक्रय किये जाने की चेतावनी दी गई, निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय करते पाये जाने पर दुकान की अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्यवाही भी की जावेगी। खाद्य नियंत्रक ने बताया कि यह जांच सतत राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, नगरीय निकाय एवं नाप तौल विभाग के द्वारा नियमित जारी रहेगी।
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बाहर से आए हुए 510 लोगो को किया गया होम आइसोलेट, होम आइसोलेशन का पालन कराने दिन में चार बार किया जा रहा है टीम द्वारा निरीक्षण
दुर्ग। भिलाई क्षेत्र में बाहर से आए हुए 510 लोगों को अब तक होम आइसोलेशन में रखा जा चुका है और होम आइसोलेशन के लिए नियुक्त टीम एवं निगम के कर्मचारी बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी कर रहे हैं। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के अंतर्गत लॉक डाउन के दौरान अन्य राज्यों से आए हुए व्यक्तियों की सूची अथवा सूचना के आधार पर होम क्वॉरेंटाइन एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए टीम गठित की गई है।
बाहर से आए हुए व्यक्तियों के घरों में लगाए जा रहे हैं होम आइसोलेशन के स्टीकर – बाहर राज्य से आए हुए व्यक्तियों के घरों के सामने होम आइसोलेशन का स्टीकर लगाया जा रहा है अब तक 487 घरों में टीम द्वारा स्टीकर लगाए जा चुके है।
बाहर से आए हुए व्यक्तियों की प्रतिदिन हो रही है निगरानी निगम ने जोन क्षेत्रों में सूचना तंत्र मजबूत कर दिया गया है और ऐसे लोग जो बाहर राज्य से आए हुए हैं उनकी जानकारी एकत्रित की जा रही है इसके लिए जोन स्तर से भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि उन क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी मिल सके।
प्रचार-प्रसार के माध्यम से जुटा रहे जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा बाहर से आए हुए व्यक्तियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार किए जा रहे है, व्यवसायिक दुकानों में ऐसे लोगों की सूचना प्राप्त करने के लिए स्टीकर लगाया गया है जिसमें हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों की सूचना दे सकते हैं बताने वाले का नाम निगम द्वारा गोपनीय रखा जा रहा है।
होम आइसोलेशन से संबंधित रखी जा रही है जानकारी
इस कार्य में नियुक्त टीम द्वारा होम आइसोलेशन से संबंधित रिकॉर्ड रखा जा रहा है। टीम द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में अपने सूत्रों से या बाहर राज्य से आए हुए व्यक्तियों जानकारी एकत्र कर रहे हैं साथ ही विभिन्न माध्यमों से जो सूचना प्राप्त हो रही है उसकी सूची इन्हें जोन स्तर पर प्रदाय की जा रही है। जानकारी के आधार पर यह राज्य के बाहर से आए हुए व्यक्ति के घर में जाकर उनसे सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बुखार आदि की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं साथ ही होम आइसोलेशन से संबंधित स्टीकर इनके घर के बाहर लगा रहे हैं। लगाए गए स्टीकर में नाम, पता, कुल सदस्य एवं होम आइसोलेशन मे रखने की तिथि का उल्लेख किया जा रहा है। इन व्यक्तियों का दिन में चार बार अलग-अलग समय में निरीक्षण की जा रही है और इसकी पूरी जानकारी नियुक्त टीम द्वारा संधारित की जा रही है।
बाहर से आए हुए लोगों की मिले जानकारी तो इन नंबरों पर करें सूचित कोरोनावायरस कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु ऐसे व्यक्ति जो भिलाई शहर के वार्ड, क्षेत्र, मोहल्ला या आसपास में अन्य शहर, गांव, राज्य से आए हुए हैं उनकी जानकारी इन हेल्पलाइन नंबर 1100 या 07882210180 पर दे सकते हैं। इसके अलावा इस कार्य के लिए नियुक्त भिलाई निगम के नोडल अधिकारी जोन क्रमांक एक नेहरू नगर के जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा 7000092136, प्र. सहा. राजस्व अधि. विनोद चंद्राकर 9826685701, जोन क्रमांक 2 वैशाली नगर के जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि 7050344444, प्र. सहा. राजस्व अधि. संजय वर्मा 9669332966, जोन क्रमांक 3 मदर टैरेसा नगर के जोन आयुक्त महेंद्र पाठक 9424227177, प्र. सहा. राजस्व अधि. परमेश्वर चंद्राकर 9826947891, जोन क्रमांक 4 खुर्सीपार की जोन आयुक्त प्रीति सिंह 7697590459, प्र. सहा. राजस्व अधि. बालकृष्ण नायडू 9425245007, सेक्टर क्षेत्र जोन क्रमांक 5 के कार्यपालन अभियंता सुनील जैन 9425555648, प्र. सहा. राजस्व अधि. मलखान सिंह सोरी 9977421330 के मोबाइल नंबर पर संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं।
कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण के तहत बाहर राज्य से आए हुए लोगों की पूरे भिलाई क्षेत्र में निगरानी रखने और होम आइसोलेशन के कार्य लिए 20 वाहनों के माध्यम से 47 क्षेत्रों मे 84 से अधिक कर्मचारी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं इसके अलावा रिजर्व टीम भी तैयार है।
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सेनीटाइज होकर निगम के भीतर होंगे प्रवेश, निगम मुख्य कार्यालय में लगा सैनिटाइजर टनल
दुर्ग। महापौर एवं भिलाई नगर विधायक श्री देवेंद्र यादव तथा निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के पहल पर नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय में सैनिटाइज टनल कैंटीन के समीप प्रवेश द्वार पर लगाया गया है। अब निगम मुख्यालय आने वाले अधिकारी/कर्मचारियों एवं नागरिकों को सैनिटाइज टनल से होकर गुजरना होगा। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए यह व्यवस्था निगम मुख्यालय में की गई है। विद्युत अवरोध होने पर भी यह टनल लगातार काम करता रहेगा क्योंकि इसमें बैटरी सिस्टम लगाया गया है इस बैटरी को दिन में केवल 2 घंटे चार्ज करना होगा जिसके लिए पृथक से चार्जर दिया गया है। इसे बनाने वाले के. तिरुपति राव ने बताया कि 70 लीटर पानी में एक ढक्कन रेडिक्स केमिकल का उपयोग करना होता है! एल बी वर्मा एवं गौतम मेडिकल वर्क के संचालक के प्रवीण के सौजन्य से निगम भिलाई को यह सैनिटाइज टनल प्रदान किया गया है। के. प्रवीण ने बताया कि इसकी लागत लगभग 35000 है, परंतु निगम में आने जाने वाले लोगों को सैनिटाइजिंग की सुविधा देने के लिए इसे निस्वार्थ भाव से प्रदान किया गया है। इस टनल की खासियत यह है कि यह मैनुअल एवं ऑटोमेटिक दोनों प्रकार का कार्य करता है यानी कि जब कोई व्यक्ति इससे होकर गुजरता है तो ऑटोमेटिक सेनीटाइज कार्य करने लगता है इसमें व्यक्ति को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के लिए 3 नोजल दिए हुए हैं। अब निगम में आने वाले लोगों को कैंटीन के समीप प्रवेश द्वार पर लगे हुए इस टनल से होकर ही गुजरना होगा। निगम मुख्य कार्यालय में विभिन्न कार्यों से नागरिकों का आना जाना लगा रहता है इनके लिए थर्मल स्क्रीनर सहित शिकायत पेटी की भी व्यवस्था की गई है और अब लोगों को सुविधा देने के लिए सैनिटाइजिंग टनल भी लगा दिया गया है। निगम कार्यालय के समस्त विभागों को भी हैंड स्प्रे के माध्यम से सैनिटाइज करने का कार्य प्रतिदिन किया जा रहा है।
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निगम क्षेत्र में हो रही है नालियों की निरंतर सफाई, सफाई के पश्चात चुना एवं ब्लीचिंग का किया जा रहा है छिड़काव
दुर्ग। डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के तहत नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में टेमीफास् का वितरण घर-घर किया जा रहा है ताकि डेंगू के लार्वा को समाप्त किया जा सके तथा नालियों की निरंतर सफाई की जा रही है और सफाई के पश्चात चूना एवं ब्लीचिंग का छिड़काव किया जा रहा है। मच्छरों के उन्मूलन के लिए नालियों में मेलाथियान का स्प्रे किया जा रहा है तथा गली मोहल्लों में फागिंग कराई जा रही है। आज निगम के सफाई कर्मी वार्डों के भीतर 17,840 मीटर नालियों की सफाई कर चुना एवं ब्लीचिंग का छिड़काव किए तथा मच्छर उन्मूलन के तहत मलेरिया आॅयल व जला आॅयल का छिड़काव जलभराव वाले स्थानों में किए। जोन के स्वच्छता अधिकारी एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक नियमित स्वच्छता कार्यों की माॅनिटरिंग भी रहे है। जोन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि प्रतिदिन सुबह से ही नालियों की सफाई कराई जा रही है।
जोन क्षेत्र में नालियों की सफाई
आज जोन कं 01 क्षेत्र के 6370 मीटर की नाली,जोन क. 02 क्षेत्र के 3300 मीटर की नाली, जोन क. 03 क्षेत्र के 3120 मीटर की नाली तथा जोन क. 04 खुर्सीपार क्षेत्र के 5050 मीटर नाली की सफाई की गई।
डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए अपील डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम के तहत निगम प्रशासन आमजन से अपील करती है कि अपने घरों के आसपास स्वच्छता बनाए रखें, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, घरों के विभिन्न पात्रों जैसे गमलों, टायर आदि में जलभराव न होने दें, निगम द्वारा वितरण किए जा रहे हैं टेमीफास् का दो बूंद कूलर इत्यादि पात्रों में जहां पानी जमा होता है उसमें उपयोग करें ताकि डेंगू का लार्वा को नष्ट हो जाए तथा बच्चों को टेमीफास् से दूर रखें।
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सांसद निधि, विधायक निधि, खनिज एवं न्यास निधि के 10.00 लाख के अंतर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से लेकर भुगतान की कार्यवाही होगी जोन कार्यालय से, जोन कार्यालय को सशक्त एवं कार्यों में तेजी लाने आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने शक्तियां की प्रत्यायोजित
दुर्ग। नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने छ0ग0 नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की धारा 69(4) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन नगर पालिक निगम, भिलाई के जोन कार्यालयों को प्रशासनिक एवं वित्तीय रुप से सशक्त बनाने एवं कार्यो को सूचारु रुप से शीघ्रता से निराकरण की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा नियुक्त जोन आयुक्तों को निम्नानुसार शक्तियों एवं अधिकारों को वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिए प्रत्यायोजित किया है। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास नया रायपुर छत्तीसगढ़ दिनांक 12 सितम्बर 2019 के आदेश के तहत 20 लाख से कम लागत के कार्यों को ई-टेंडर से मुक्त रखा गया है।
अधोसंरचना मद एवं राज्य परिवर्तित के कार्य भी होंगे जोन स्तर से
अधोसंरचना मद, राज्य परिवर्तित योजना के 10 लाख अंतर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, अनुबंध, कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही जोन स्तर से होगी तथा कार्य के पश्चात् देयक भुगतान के लिए नस्ती लेखाशाखा के माध्यम से अंतिम स्वीकृति एवं भुगतान हेतु आयुक्त महोदय के पास प्रस्तुत की जाएगी।
सांसद निधि, विधायक निधि, खनिज एवं न्यास निधि के 10 लाख अंतर्गत समस्त कार्य भी होंगे जोन स्तर पर सांसद निधि, विधायक निधि, खनिज एवं न्यास निधि के 10 लाख अंतर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, अनुबंध, कार्यादेश एवं देयक भुगतान किये जाने हेतु जोन आयुक्त को अधिकृत किया गया है।
इन निर्देशों का जोन कार्यालय को करना होगा कड़ाई से पालन
(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निकाय को इन मदों में प्राप्त होने वाले अनुदान लेखाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार जोन को जारी किया जायेगा। प्रत्येक माह व्यय होने वाली राशि का वितरण लेखाधिकारी को माह के 25 तारीख तक निर्धारित प्रारुप में भेजा जाना अनिवार्य होगा। तिथि 25 से माह अंत तक किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। (2) अनुदान राशि को जोन में प्रचलित बैंक खाते में पृथक-पृथक संधारण किया जाना होगा। प्रथम किश्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही द्वितीय किश्त की राशि जारी की जायेगी।
(3) इन मदों की राशि का उपयोग विद्युत बिल, वेतन, पेट्रोल, डीजल, स्टेशनरी आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार से मद परिवर्तन की स्थिति में जोन आयुक्त स्वतः जवाबदार होंगे।
(4) इन मदों का लेखा संधारण जोन कार्यालय में किया जायेगा। (5) भुगतान से संबंधित समस्त देयकों का आडिट परीक्षण उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
(6) इन मदों में ठेकेदारों के देयकों से काटा गया आयकर, जीएसटी, कर्मकार एवं अन्य कर जो भी कटौती नियमानुसार की जायेगी उसके भुगतान की समस्त कार्यवाही नियमानुसार जोन आयुक्तों द्वारा किया जायेगा। निर्धारित समय सीमा में संबंधित विभाग में जमा नहीं होने की स्थिति में जोन आयुक्त स्वयं जिम्मेदार होंगे।
(7) छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्र.-एफ-5ध्190ध्18ध्2005 रायपुर दिनांक 29.10.2010 में निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारण बाबत् प्रदत्त दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
(8) छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम एवं पी.डब्ल्यू.डी. वक्र्स मेन्यूल एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम एवं तत्संबंधित जारी शासन आदेशों का पालन अनिवार्य होगा।
इन्हीं निर्देशों के साथ ही आयुक्त महोदय ने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि इन मदों के कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए जोन आयुक्त स्वयं जवाबदार होंगे।