मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह 5 अक्टूबर को चरौदा आएगें
दुर्ग। मुख्यमंत्री डाॅं. रमन सिंह 5 अक्टूबर को चरौदा आएंगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मुख्यमंत्री डाॅ. सिंह नहरपुर जिला कांकेर से दोपहर 2.20 बजे हैलीकाप्टर से प्रस्थान कर अपरान्ह 3 बजे चरौदा आएंगे। वे दशहरा मैदान चरौदा में आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 4.20 बजे यहां से प्रस्थान कर शाम 4.40 बजे जल परिसर सिविल लाईन दुर्ग में आयोजित गुजराती समाज सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम पश्चात् शाम 5.40 बजे हैलीकाप्टर द्वारा दुर्ग से रायपुर के लिए रवाना होंगे।
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छूटे हुए हितग्र्राहियों को मोबाईल का वितरण 4, 5 एवं 6 अक्टूबर को
दुर्ग। स्काई योजना अंतर्गत मोबाईल प्राप्त करने से छूटे हुए हितग्राहियों को 4, 5 एवं 6 अक्टूबर को मोबाईल फोन का वितरण किया जाएगा। जनपद पंचायत दुर्ग अंतर्गत 854 हितग्राहियों को मोबाईल का वितरण किया जाएगा। जनपद पंचायत एवं नगर पंचायत उतई में हितग्राहियों को 4 अक्टूबर को मोबाईल का वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार जनपद पंचायत धमधा अंतर्गत 914 लोगों को मोबाईल फोन का वितरण किया जाएगा। यहां जनपद पंचायत धमधा, नगर पंचायत धमधा एवं नगर पंचायत अहिवारा में 4 अक्टूबर को हितग्राहियों को मोबाईल फोन का वितरण किया जाएगा। इसी तरह जनपद पंचायत पाटन अंतर्गत 1281 हितग्राहियों को मोबाईल फोन का वितरण किया जाएगा। जनपद पंचायत पाटन एवं नगर पंचायत पाटन में 4 एवं 5 अक्टूबर को मोबाईल फोन का वितरण किया जाएगा। इसी तरह वैशाली नगर सांस्कृतिक भवन वार्ड-15 भिलाई, सामुदायिक भवन अण्डा चैक वार्ड-34, दुर्गा पण्डाल सेक्टर-5 भिलाई एवं एमआईसी बिल्डिंग हेड आॅफिस नगर निगम दुर्ग में तीनों दिन 4, 5 व 6 अक्टूबर को मोबाईल फोन का वितरण किया जाएगा।
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इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द्र पुरस्कार के लिए आवेदन 17 अक्टूबर तक आमंत्रित
दुर्ग। इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द्र पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए 17 अक्टूबर 2018 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। शासकीय सेवक/व्यक्ति/संस्था जिन्होंने राज्य स्तर पर साम्प्रदायिक सौहार्द्र बढ़ाने तथा साम्प्रदायिक उपद्रव की रोकथाम के लिए प्रभावी एवं रचनात्मक कार्य किए हैं, उन्हें प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। इसी प्रकार जिन्होंने घटना स्थल पर या स्थानीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य एवं सेवाओं से साम्प्रदायिक सौहार्द्र बढ़ाने का कार्य किया है, उन्हें द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आवेदक, आवेदन पत्र के साथ किए गए कार्यों की प्रमाण सहित सम्पूर्ण ब्यौरा के साथ जिला कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं। शासकीय सेवकों को प्रथम व द्वितीय पुरस्कार हेतु पदक व प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया जाएगा। अशासकीय संस्था या कार्यकर्ता को प्रथम पुरस्कार के अंतर्गत 25 हजार रूपए एवं द्वितीय पुरस्कार के लिए 10 हजार रूपए तथा पदक व प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया जाएगा।
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सामान्य प्रशासन स्थायी समिति की बैठक 4 अक्टूबर को
दुर्ग। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 4 अक्टूबर को दोपहर 11 बजे से जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मत्स्य पालन विभाग, खेलकूद, शिक्षा विभाग की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पूर्व बैठक का पालन प्रतिवेदन एवं अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी।
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सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत 90 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति
दुर्ग। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 90 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इनमें सांसद श्री मोतीलाल वोरा की अनुशंसा पर 6 निर्माण कार्यों के लिए 45 लाख 44 हजार रूपए की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि से नगर निगम दुर्ग एवं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में गार्डन सौंदर्यीकरण, शेड निर्माण, सीसी रोड एवं सायकल स्टैण्ड निर्माण कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा की अनुशंसा पर 36 लाख 15 हजार रूपए की स्वीकृति दी गई हैै। स्वीकृत राशि से पाटन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में सांस्कृतिक भवन, मंगल भवन, चबूतरा निर्माण, कलामंच, पचरीकरण का कार्य किया जाएगा। इसी तरह लोकसभा सांसद श्री ताम्रध्वज साहू की अनुशंसा पर 2 निर्माण कार्याे के लिए 8 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि से भिलाई नगर निगम क्षेत्र में सामुदायिक भवन निर्माण एवं शेड निर्माण का कार्य किया जाएगा।
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केम्पस एम्बेसडर एवं नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण 4 अक्टूबर को
दुर्ग। वित्त वर्ष 2018-19 हेतु नियुक्त केम्पस एम्बेसडर एवं स्वीप नोडल अधिकारियों की जिलावार एवं विधानसभावार संभाग स्तरीय प्रशिक्षण 4 अक्टूबर 2018 को जिला निर्वाचन कार्यालय दुर्ग में रखा गया है। सभी केम्पस अम्बेसडर एवं नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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निःशक्त मतदाताओं को सहयोग करेंगे वालेंटियर्स
दुर्ग। भारत निर्वाचन एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिव्यांग एवं वयोवृद्ध मतदाता जो शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर हो अथवा ऐसे व्यक्ति जो किसी का सहारा लिये बिना चल नहीं सकते, उन्हें मताधिकार का उपयोग करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार ऐसे लोगों को मतदान हेतु पंक्ति लगने की अनिवार्यतः से मुक्त रखते हुए सीधे मतदान केन्द्र में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे मतदाताओं के सहयोग के लिए मौके पर एन.सी.सी., एन.एस.एस. एवं स्काउड गाईड के वालेंटियर्स की ड्यूटी लगायी जाएगी। वालेंटियर्स ऐसे मतदाताओं का सहयोग करेंगे।
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आदर्श आचार संहिता के संबंध में राजनैतिक दलों की बैठक
दुर्ग। आगामी विधानसभा निर्वाचन-2018 हेतु आदर्श आचार संहिता के संबंध में राजनैतिक दलों के साथ विगत दिवस 31 सितम्बर 2018 को जिला निर्वाचन कार्यालय में बैठक आयोजित किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित किया गया था। बैठक में विधानसभा निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी गई। बैठक में साधारण आचरण के अंतर्गत किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे विभिन्न जाति, समुदाय के बीच धार्मिक या भाषायी मतभेद उत्पन्न हो, सभी दलों एवं अभ्यर्थियों को भ्रष्ट आचरण और अपराध जैसे कृत्यों से बचना चाहिए। किसी भी राजनैतिक दल के अभ्यर्थी को किसी निजी या सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग नहीं करने के लिए अपने समर्थकों को निर्देशित किया जाए। राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को उनके समर्थक, अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं एवं जुलूसों में बाधाएं उत्पन्न न करने, विधानसभा निर्वाचन के दौरान विभिन्न सभाओं के आयोजन के संबंध में प्रस्तावित सभा स्थल, समय एवं सभा स्थल में लाउड स्पीकर के प्रयोग हेतु प्रशासन को पूर्व सूचना देने एवं अनुमति लेने की जानकारी दी गई। राजनैतिक दलों को जूलूस का आयोजन ऐसे ढंग से करना चाहिए जिससे यातायात में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो तथा निर्बंधात्मक आदेश लागू होने वाले क्षेत्रों में बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना जुलूस का आयोजन न किया जाए। सभी राजनैतिक दलों को यह सुनिश्चित करने कहा गया है कि मतदान बिना बाधा के शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हो, मतदाता पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। राजनैतिक दल अपने अधिकृत कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र जरूर दें। राजनैतिक दलों द्वारा जारी मतदान पर्ची में कोई प्रतीक चिन्ह या अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम न हो, यह पूर्णतः सादे कागज पर हो। कोई भी राजनैतिक दल मतदान के दिन और उसके पूर्व के 48 घंटों के दौरान और उसके पूर्व भी किसी भी शराब आदि का वितरण न करें जिससे मतदान प्रभावित हो। अभ्यर्थियों के द्वारा मतदान दिवस पर लगाए गए कैंप में कोई पोस्टर झंडे प्रतीक या अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाए तथा कैंप में भीड़ इकट्ठा न किया जाए। मतदान केन्द्र में मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पास के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। निर्वाचन आयोग हर मतदान केन्द्र के लिए प्रेक्षक नियुक्त करता है। किसी अभ्यर्थी या अभिकर्ता को कोई विशेष शिकायत या समस्या हो तो उसकी सूचना प्रेक्षक को दे सकते हैं। सत्ताधारी दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्वाचन अभियान के प्रयोजन के लिए अपने सरकारी पद का उपयोग न करें। राजनैतिक दलों के घोषणा पर में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो संविधान में दिए गए सिद्धांतों और आदर्शों के प्रतिकूल हो।