कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक में की लंबित प्रकरणों की समीक्षा
दुर्ग। कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने आज अधिकारियों की बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने जिले के मुरूम एवं रेत की अवैध उत्खनन के संबंध में जानकारी ली। साथ ही अनुविभागवार मुरूम एवं रेत उत्खनन हेतु स्थान चिन्हित करने संबंधित एस.डी.एम. को कहा। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को नगरीय निकाय एवं जनपद क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने कहा। उन्होंने कहा कि किराये के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को रिक्त शासकीय भवनों में शिफ्ट किया जाए। आई.आई.टी. क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट एवं स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था संबंधित विभागों के माध्यम से करायी जाए। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जा रहे शिविरों में उज्जवला योजना के तहत लक्षित परिवारों को लाभान्वित करने, छुटे हुए सभी लोगों का आयुष्मान, स्वास्थ्य परीक्षण, केसीसी कार्ड, आधार अपडेशन सहित फ्लैगशिप योजनाओं में शत्-प्रतिशत् पूर्ण करने के साथ ही हर घर जल मिशन योजना, नेचुरल फार्मी, स्वायल हेल्थ कार्ड, ड्रोन डेमोस्टेªशन, मेरी कहानी मेरी जुबानी, धरती कहे पुकार के, क्विज प्रतियोगिता, अभिनंदन पत्र, लैण्ड रिकार्ड शत्-प्रतिशत् डिजीलाइजेशन आदि में प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही शिविर के दौरान जानकारी पोर्टल में अनिवार्य रूप से एन्ट्री करने कहा है। उन्होने शिविर में स्वास्थ्य विभाग को लाभान्वित लोगों की उपचारवार स्क्रीनिंग बढ़ाने और कृषि विभाग को अधिक से अधिक ड्रोन डेमोस्टेªशन करने निर्देशित किया। बैठक में समय-सीमा के प्रकरण, मुख्यमंत्री अन्य पत्र, पीजीएन, कलेक्टर जनचौपाल के लंबित प्रकरणों की विभागवार अद्यतन जानकारी ली गई। सारथी एप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अवगत कराया कि मुख्यमंत्री अन्य पत्र से संबंधित 1213 प्रकरण, कलेक्टर जनचौपाल से संबंधित 4988 प्रकरण, पीजीएन वेब द्वारा प्राप्त शिकायत के 1898, पोस्ट मेल द्वारा प्राप्त 4094 प्रकरण, सारथी एप के माध्यम से प्राप्त 3025 प्रकरण ेेेनिराकृत किये गये हैं। बैठक में अपर कलेक्टर एवं नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री रोहित व्यास, जिला पंचायत के सी.ई.ओ. श्री अश्वनी देवांगन, अपर कलेक्टर श्री गोकुल रावटे, श्री बी.के. दुबे एवं श्रीमती योगिता देवांगन, सभी नगरीय निकायों के आयुक्त, सभी एस.डी.एम. व जनपद सी.ई.ओ. सहित समस्त विभाग के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
राजस्व निरीक्षक मण्डलवार सीमांकन की जानकारी वेबसाईट में अपलोड
दुर्ग। जिले के समस्त राजस्व निरीक्षक मण्डलवार प्राप्त लंबित सीमांकन की आगामी तिथि की जानकारी 01 जनवरी 2024 की स्थिति में पक्षकारों को अवगत कराने की दृष्टि से जिले की वेबसाईट में अपलोड कर दी गई है। संयुक्त कलेक्टर दुर्ग से मिली जानकारी अनुसार सीमांकन के संबंध में किसी भी पक्षकार को किसी प्रकार भी प्रकार की आपत्ति हो तो सीमांकन स्थल पर अथवा संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। आकस्मिक/विशेष परिस्थिति में सीमांकन तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित राजस्व निरीक्षक/न्यायालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन 14 से 20 फरवरी तक
दुर्ग। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जिले में 14 से 20 फरवरी तक सामूहिक विवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थानीय स्तर पर सामूहिक विवाह पूरे विधिविधान से किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। 25 जनवरी तक इसके लिए पंजीयन किया जाएगा। योजना अंतर्गत प्रति जोड़े पर 50 हजार रूपए खर्च का प्रावधान है। इसमें 21 हजार रूपए नगद, 21 हजार की भेंट सामग्री और शेष आयोजन पर व्यय किया जाएगा।
इसके लिए आंगनबाड़ी केन्द्र और परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई 01 जुनवानी कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। वर के लिए 21 वर्ष तथा वधु के लिए 18 वर्ष की आयु और अविवाहित होना जरूरी है। योजना के लिए राशनकार्डधारी परिवार की बालिकाएं पात्र होगी। छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र अथवा पार्षद द्वारा सत्यापित निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। एक पालक की दो बालिकाएं ही योजना के लिए पात्र होगी।
उत्कर्ष योजनान्तर्गत कक्षा छटवी में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित
दुर्ग। छत्तीसगढ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा आदिम जाति अनु. जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजनान्तर्गत दुर्ग जिले के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के छात्र-छात्राओ जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो. छ.ग. राज्य में मान्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो। छ.ग. में संचालित किसी मान्यता प्राप्त शाला से कक्षा 5वीं नियमित अध्ययनरत हो तथा कक्षा 4थी की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो। पालक की आय समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय रुपये 2 लाख 50 हजार से अधिक न हो। निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्वघोषणा पत्र होना चाहिये। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालय में ही अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजना अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। उन्हें जिला स्तरीय उत्कृष्ट आवासीय शिक्षण संस्थाओ में शासकीय व्यय पर अध्ययन उपलब्ध कराया जायेगा। छात्र-छात्राओं की पढ़ाई के साथ-साथ उनके रहने, खाने एवं सामान्य चिकित्सा का व्यय भी शासन द्वारा वहन किया जावेगा। चयनित विद्यार्थीयों को शासन द्वारा देय छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। योजनान्तर्गत उत्कृष्ट शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अंतिम बोर्ड (12वी) परीक्षा तक ही निर्धारित लाभ की पात्रता होगी। असफल होने की स्थिति में अगले सत्र से योजना का लाभ स्वयमेव समाप्त हो जावेगा।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त जानकारी अनुसार इच्छुक छात्र निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण कर अध्ययनरत संस्था में 25 जनवरी 2024 तक जमा कर सकते है। उक्त आवेदन पत्र शाला प्रमुख द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच कर 30 जनवरी 2024 तक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी 07 फरवरी 2024 तक समस्त आवेदनों की सूची तैयार कर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कार्यालय दुर्ग में कार्यालयीन समय तक जमा करेंगे। परीक्षा 10 मार्च 2024 को समय दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक आयोजित की जावेगी।