श्रम सुविधा पोर्टल, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ पर लोकसभा में रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे का बयान

- संसद द्वारा पारित सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 विधेयक के कानून बनने के बाद पहली बार सेवा क्षेत्र में काम कर रहे अंशकालिक श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की व्याख्या की गई है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। अक्टूबर, 2014 में इसकी शुरुआत से लेकर 18 नवंबर, 2024 तक, श्रम सुविधा पोर्टल (एसएसपी) पर पंजीकृत व्यवसाय और नियोक्ताओं में कुल 46,10,233 श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) ऑनलाइन जारी की गई हैं।
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एसएसपी के रखरखाव के लिए मंत्रालय की व्यावसायिक सेवाओं के उद्देश्य/बजट हेड में प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में एसएसपी पर 16.36 लाख रुपए का खर्च आया है।
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पोर्टल ने अनियमित जोखिम-आधारित निरीक्षण प्रणाली के साथ-साथ व्यावसायिक इकाइयों को ऑनलाइन पंजीकरण, लाइसेंस, रिटर्न फाइलिंग की सुविधाएं प्रदान करके अनुपालन की जटिलता को कम कर दिया है, जिससे कानूनी काम करने वाली एजेंसियों के लिए लोगों पर निर्भरता कम हो गई है। इसकी स्थापना के बाद से और 18 नवंबर, 2024 तक 1,20,663 लाइसेंस ऑनलाइन जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ ही, कुल 4,35,376 रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किए गए हैं। यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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अंशकालिक और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा
संसद द्वारा पारित सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 विधेयक के कानून बनने के बाद पहली बार सेवा क्षेत्र में काम कर रहे अंशकालिक श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की व्याख्या की गई है। संहिता में अंशकालिक श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
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दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ
संहिता में जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर अंशकालिक श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का प्रावधान है। संहिता में कल्याणकारी योजना के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना का भी प्रावधान है।
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हितधारकों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति गठित की गई है, जो अन्य बातों के साथ-साथ अंशकालिक और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लाभ प्रदान करने के लिए रूपरेखा तैयार करने का सुझाव देगी।
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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने एग्रीगेटर्स को ई-श्रम पोर्टल (E-Shram Portal) पर स्वयं को तथा उनके साथ जुड़े प्लेटफॉर्म श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए एक परामर्श भी जारी किया है।
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