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छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

प्रोफेसर कॉलोनीवासियों ने अवैध रूप से संचालित दुकानों की शिकायत

स्ट्रीट लाईट लगवाने जनदर्शन में दिया आवेदन

कृषक ने खेत के पानी निकासी हेतु नाली निर्माण के लिए लगाई गुहार

जनदर्शन में प्राप्त हुए 170 आवेदन

       दुर्ग। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रति सोमवार को आयोजित होने वाले कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले के विभिन्न स्थानों से आवेदन लेकर पहंुचें लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही करने के लिए आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में आज 170 आवेदन प्राप्त हुए।

       प्रोफेसर कॉलोनी के निवासियों ने अवैध रूप से संचालित दुकानों की शिकायत करते हुए बताया कि आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल एवं साईंस कॉलेज के पास प्रोफेसर कॉलोनी दीपक नगर जाने वाले रोड पर अवैध रूप से दुकानों का संचालन किया जा रहा है, दुकानों मंे आने वाले ग्राहकों द्वारा रोड पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिससे कॉलोनी में आने जाने वालों को परेशानी होने के साथ वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती है। साथ ही स्कूल की निर्धारित परिधि के आसपास दुकानों के संचालन से असामाजिक व मनचले युवाओं द्वारा स्कूल में जाने वाले बच्चों से छेड़खानी करते हैं। कलेक्टर ने उनकी समस्याओं को ध्यान देते हुए नगर निगम दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

       ग्राम पोटियाकला वासियों ने स्ट्रीट लाईट लगवाने दिया आवेदन। उन्होंने बताया कि ग्राम पोटियाकला वार्ड 54 में स्ट्रीट लाईट नही होने की वजह से अंधेरे के कारण असामाजिक तत्व का जमावाड़ा बना रहता है, जिससे कारण मोहल्लेवासियों को अंधेरे के कारण आने जाने में परेशानी होती है। इसी प्रकार खोपली निवासी ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। खोपली निवासी गंगा अत्यंत गरीब एवं कमजोर वर्ग की है। रोजी मजदूरी कर अथवा भरण पोषण करती है। आर्थिक रूप से सक्षम नही होने के कारण अपना इलाज करवाने में असमर्थ है। इस पर कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

       मिनी स्टेडियम पद्यनाभपुर के निवासियों ने शिकायत करते हुए बताया कि मिनी स्टेडियम में सालभर होने वाले क्रिकेट मैच में लाउडस्पीकर, डीजे और ड्रम का उपयोग करते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, जो कि रात 12 बजे तक चलता रहता है। क्षेत्र के आसपास के निवासियों विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को इन घटनाओं के कारण ध्वनि प्रदूषण के साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निवासियों द्वारा मिनी स्टेडियम में होने वाले आयोजनों से नही है, बल्कि ध्वनि प्रदूषण से होने वाले कष्टो से है। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

       ग्राम खपरी निवासी कृषक ने खेत के पानी निकासी हेतु नाली निर्माण के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि वह कृषि कार्य कर अपने परिवार का जीवकोपार्जन करता है। खेत के सीमा से रोड निर्माण होने के कारण से खेत से पानी का निकासी नही हो पाता है, जिसके कारण खेतों में पानी भरा रहता है। बरसात के समय बारिश का पानी खेत में भर जाने के कारण कृषि कार्य करने में असुविधा होती है। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

 

 

बाल विवाह एक सामाजिक बुराई ही नही, कानूनन अपराध भी है

       दुर्ग। राज्य में बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई ही नही अपितु कानूनन अपराध भी है। बाल विवाह से बच्चों का सर्वांगीण विकास प्रभावित होता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता-पिता, सगे-संबंधी, बाराती यहां तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि वर या कन्या बाल विवाह पश्चात् विवाह को स्वीकार नही करते हैं, तो बालिग होने के पश्चात् विवाह को शून्य घोषित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ-मृत्यु दर के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है एवं बाल विवाह बालकों के सर्वाेत्तम हित में नही है। राज्य में इसकी पूर्ण रोकथाम किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने राज्य में बाल विवाह की पूर्ण रोकथाम हेतु दिशानिर्देशों के अनुरूप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला शिक्षा अधिकारी, सर्व आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/मुख्य नगर पंचायत अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति एवं केन्द्र समन्वयक चाइल्ड हेल्प लाईन को पत्र जारी कर कार्ययोजना तैयार कर जनप्रतिनिधियों, नगरीय निकाय/पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों, जिला प्रशासन एवं संबंधित सभी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय, समाज के सभी मुखियाओं के सहयोग से व्यापक प्रचार-प्रसार, मुनादी तथा आमजनों के सहयोग से परिणाम मूलक कार्यवाही कर 15 दिवस की समय सीमा में कृत कार्यवाही से महिला एवं बाल विकास विभाग को अवगत कराने को कहा है।

 

 

महतारी वंदन योजना-फेक वेबसाईट पर लॉगिन से बचे

       दुर्ग। सोशल मीडिया पर एक फेक वेबसाइट विभिन्न माध्यमों से प्रसारित की जा रही है। इस वेबसाइट का महतारी वंदन योजना से कोई आधिकारिक ताल्लुक़ नहीं है। योजना से जुड़े हितग्राही महिलाओं से अनुरोध है कि वे शासन की आधिकारिक वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्उंीजंतपअंदकंदण्बहेजंजमण्हवअण्पद पर ही लॉगिन करें। महतारी वंदन योजना से संबंधित किसी भी ग़लत खबर या अफ़वाह को रोकने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। महतारी वंदन योजना अंतर्गत किसी भी प्रकार की समस्या होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग के हेल्प लाईन नंबर 0788-2323704 अथवा मोबाईल नंबर 9827151283 एवं 8770300407 पर संपर्क कर सकते हैं।

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