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छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

लोकसभा निर्वाचन-2024: मतदान केन्द्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराने अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियां

       दुर्ग। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदान केन्द्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.के. दुबे ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा मतदान केन्द्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने विस्तृत दिशा-निर्देश का हवाला देते हुए जिले के अधिकारियों को विभागवार कार्य निर्धारित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अच्छी हालत की पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की उपलब्धता हेतु उप संचालक समाज कल्याण विभाग को। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र भूतल पर और मतदान केन्द्र भवन तक पहुंचने के लिए अच्छी स्थिति में पहुंच योग्य सड़क हेतु सभी नगर निगम के आयुक्त, सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दायित्व सौंपी गई है। इसी प्रकार मतदान केन्द्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे पीने का पानी, प्रतिक्षा शेड, पानी की सुविधा के साथ दिव्यांग मतदाताओं के अनुकूल शौचालय, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित ढाल का स्थायी रैम्प और निर्धारित मानकों के अनुसार मतदान कक्ष निर्मित हेतु सभी नगर निगम के आयुक्त, सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा व कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग को दात्यिव सौंपी गई है। मतदान दिवस को दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के सहयोग हेतु एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों की नियुक्ति की एवं मतदान केन्द्र में उनके सहयोग हेतु सेवाएं लेने जिले के सभी शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है। मतदान केन्द्र पर मतदान हेतु पधारने वाले दिव्यांग एवं 80 प्लस आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को कतार से मुक्ति देते हुए मतदान हेतु वरियता प्रदान करने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सभी तहसीलदार, सभी जनपद सीईओ, सभी नगर निगम के आयुक्त, सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायत के नगर पालिका अधिकारी को। मतदान कक्ष में दिव्यांग मतदाताओं की विशेष जरूरतों के संबंध में मतदान कर्मियों को संवेदनशील बनाने हेतु उन्हें प्रशिक्षण के लिए लोकसभा निर्वाचन 2024 के सभी मास्टर ट्रेनर्स को सौंपा गया है। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु प्रसारित सक्षम एप्प का प्रचार-प्रसार हेतु उप संचालक जिला जनसंपर्क को। मतदान तिथि को मांगे जाने पर दिव्यांग एवं 80 प्लस आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को उनके घर से लाने एवं मतदान पश्चात् उन्हें वापिस उनके घर तक छोड़ने हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सभी नगर निगम के आयुक्त, सभी जनपद सीईओ, सभी नगर पालिका व नगर पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह कार्य सौंपा गया है। निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 49 एन के प्रावधान के परिपालन में मतदान केन्द्र पर दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने साथ सहयोगी के रूप में एक साथी को ले जाने हेतु अनुमति हेतु लोकसभा निर्वाचन 2024 के रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को। मतदान केन्द्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ब्रेल लिपि में डमी मतपत्र मुद्रित कराकर रखने एवं मांगे जाने पर संबंधित मतदाता को उपलब्ध कराने हेतु उप संचालक समाज कल्याण विभाग को, दृष्टि बाधित मतदाताओं सुविधा हेतु ईवीएम मशीन पर मुद्रित प्रत्याशियों का नाम मुद्रित कराने रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा उप संचालक समाज कल्याण विभाग को। मतदान केन्द्र पर स्थापित होने वाले मतदाता सहायता बूथ की स्थिति की जानकारी दिव्यांग मतदाताओं को देने हेतु साइनेज चस्पो के लिए सभी नगर निगम के आयुक्त, सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा व कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। दिव्यांग एवं 85 प्लस आयु वर्ग के वरिष्ठ मतदाताओं में से इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं के द्वारा फार्म-12डी के माध्यम से देने की स्थिति में उन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी लोकसभा निर्वाचन 2024 तथा उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु जिले में एक डिस्ट्रिक्ट डिसबिलिटी कार्डीनेटर की नियुक्ति एवं मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी उप संचालक समाज कल्याण द्वारा प्रस्तावित अधिकारी की होगी। अधिकारियों को उक्त कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराने कहा गया है।

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