लॉकडाउन के अनुपालन के लिए सुबह से ही लगी रही टीम, फ्लैगमार्च भी किया
लॉकडाउन को सफल बनाने पूरी सजगता से प्रशासन ने किया काम, नागरिकों से भी मिला सहयोग
दुर्ग। कोरोना संक्रमण को रोकने लगाए गए लॉकडाउन के पहले दिन पुख्ता व्यवस्था रही। पुलिस एवं निगम के दस्ते सारे शहर में व्यवस्था के निरीक्षण के लिए लगे रहे। जगह-जगह पर चेकिंग प्वाइंट लगाए गए थे। यहां बेवजह घूम रहे लोगों पर गाइडलाइन के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की गई। सुबह-सुबह और शाम को दोनों ही समय प्रशासन ने फ्लैगमार्च भी किया। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। लोगों से आग्रह किया गया कि अपने घर में ही रहें और कोरोना से सुरक्षित रहें। कोरोना वारियर्स को भी अपना काम पूरा सावधानी से करने की हिदायत दी गई। फ्लैगमार्च नगरीय निकाय के सभी इलाकों में गया। इस दौरान कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, एसपी श्री प्रशांत ठाकुर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि आज लॉकडाउन को सुनिश्चित करने निगम की टीम निगम कमिश्नर एवं जोन कमिश्नरों के नेतृत्व में पूरे समय मॉनिटरिंग में लगी रही। इसके अलावा बेवजह घूम रहे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने लॉकडाउन के दौरान लगातार स्थिति पर नजर रही एवं फीडबैक लेते रहे। सभी एसडीएम भी संबंधित क्षेत्रों में मॉनिटरिंग करते रहे। शहर के अलावा 17 गांव जहां लॉकडाउन लगाया गया है वहां भी स्थिति की मॉनिटरिंग की गई। साथ ही यह भी देखा गया कि बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिलती रही। इसके साथ ही कोविड नियंत्रण के लिए बनाये गये कंट्रोल रूम से आने वाले फीडबैक पर भी लगातार कार्रवाई की गई।
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लॉक डाउन के नियमों में आंशिक संशोधन
दूध विक्रेता शाम को भी कर सकेंगे दूध वितरण
दुर्ग। लॉक डाउन के दौरान बनाये गए नियमों में आंशिक संशोधन किया गया है जिसमे घर जाकर दूध बाटनें वाले दूध विक्रेता प्रातः 6ः00 बजे से 9ः30 बजे तक एवं सायं 5ः00 बजे से 6ः30 बजे तक एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6ः00 बजे से 9ः30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे और पेट्रोल पंप/डीजल पंप एवं एल.पी.जी/सी.एन.जी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियों की अनुमति प्रातः 6ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक होगी।
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धमधा के ग्राम पथरिया कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र घोषित
दुर्ग। जिले के ग्राम पथरिया, पटवारी हल्का नंबर 25, राजस्व निगम मंडल, बोरी, तहसील धमधा, जिला दुर्ग में नया कोरोना पाॅजिटिव केस पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामस्वरूप कन्टेनमेंट जोन में चिन्हांकित क्षेत्र में सभी प्रकार के दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। उक्त क्षेत्र की निगरानी पुलिस विभाग के द्वारा पेट्रोलिंग कर की जावेगी। जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी के साथ ही निर्देशानुसार सेम्पल की जांच की जायेगी।