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दुर्ग के कंवर नगर वार्ड क्रंमाक-24 और ग्राम अहेरी कन्टेनमेंट जोन घोषित

       दुर्ग। जिले  के कंवर नगर वार्ड क्रमांक 24, पटवारी हल्का नंबर 24, दुर्ग वार्ड क्रमांक 07 महावीर जैन स्कूल के पास, पटवारी हल्का नंबर 24, तहसील व जिला दुर्ग एवं ग्राम अहेरी पटवारी हल्का नंबर 28 राजस्व निगम मंडल अहिवारा तहसील धमधा जिला दुर्ग में नया कोरोना पाॅजिटिव केस पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामस्वरूप कन्टेनमेंट जोन में चिन्हांकित क्षेत्र में सभी प्रकार के दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। उक्त क्षेत्र की निगरानी पुलिस विभाग के द्वारा पेट्रोलिंग कर की जावेगी। जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी के साथ ही निर्देशानुसार सेम्पल की जांच की जायेगी।

 

 

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सदर बाजार के नजूल भू-खण्ड की नीलामी की तिथि बढ़ी

       दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दुर्ग जिलेे में स्थित सदर बाजार पुराना बस स्टैण्ड दुर्ग में नजूल शीट क्रं. 46 ए भूखण्ड क्रं. 16 एवं 18 कुल क्षेत्रफल 3602 वर्ग फीट भाग का आबंटन बिक्री /खुली नीलामी पद्धति से किया जाना था। जिसका 31 जुलाई 2020  को किए जाने हेतु प्रकरण क्रं. 78 अ 20(1) वर्ष 2019-20 संस्थित किया गया है। जिले में कोविड 19 के कारण 23 जुलाई से लॉक डाउन प्रभावशील है, जो कि 6 अगस्त तक प्रभावशील होने के कारण उक्त भूखंड के नीलामी हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई तथा नीलामी तिथि 31 जुलाई में संशोधन करते हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त एवं नीलामी तिथि 11 अगस्त किया गया है।

 

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लाकडाउन के कारण जुलाई का राशन अगस्त में वितरण

       दुर्ग। जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के प्रबंधन के अंतर्गत दिनांक 23 जुलाई 2020 से जिले में अधिकांश स्थानों पर लाॅकडाउन होने के कारण माह जुलाई 2020 का शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न शक्कर, चना, नमक आदि का वितरण पूर्णरूप से नही हो पाया था। इसलिए जिले में माह जुलाई 2020 में वितरण के लिए शेष राशनकार्ड धारियों को माह अगस्त 2020 में राशन सामग्रियों का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जाएगा।

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