EPFO NEWS: ऐसा करने से नहीं होगा पेंशन फॉर्म रिजेक्ट, खाते में आएगा पैसा
– न्यूनतम समय में फॉर्म भरकर आप ऐसे पा सकते है पेंशन
– EPFO सदस्य 50 वर्ष की आयु के बाद, गैर अंशदायी अवधि को घटाकर 10 वर्ष की पात्र सेवा पूरी करने पर Reduced Pension के लिए पात्र हो जाते हैं।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। पेंशन फॉर्म 10D की प्रक्रिया और इसे अप्लाई करने की जरूरी सावधानियों के बारे में आज आपका सबसे विश्वसनीय न्यूज पोर्टल @Suchnaji.com News आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा है। इसमें हम आपको कम से कम समय में फॉर्म भरकर पेंशन पाने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताएंगे।
पेंशन का दावा यदि सदस्य कर रहा है तो उसे चाहिए कि वह रिटायरमेंट से काफी पहले ही इसकी तैयारी कर लें और ‘प्रयास योजना’ का लाभ लें, जिससे उसे रिटायरमेंट के बाद कोई समस्या न हो।
सदस्य 50 वर्ष की आयु के बाद, गैर अंशदायी अवधि को घटाकर 10 वर्ष की पात्र सेवा पूरी करने पर Reduced Pension के लिए पात्र हो जाता है। बशर्ते वो सेवा में न हो। सदस्य 58 साल की आयु के बाद गैर अंशदायी सेवा अवधि घटाकर 10 वर्ष की पात्र सेवा पूरी करने के बाद Superannuation Pension के लिए पात्र हो जाता है।
सदस्य 58 वर्ष की आयु के बाद, लेकिन 60 साल की आयु तक, आस्थगित पेंशन का विकल्प भी चुन सकता है। दावा भरने से पहले सदस्य को अपने UAN की जांच कर लेनी चाहिए।
सदस्य का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, नौकरी ज्वॉइन करने की तिथि, बैंक विवरण आदि सही हो। यदि कोई त्रुटि हो तो उसे सही करवा लें। यह भी अच्छे से जांच लें कि आपके सभी EPS अकाउंट ट्रांसफर हो गए हो और नए अकाउंट में जुड़ गए हो। यदि ऐसा न हो तो ट्रांसफर करवा लें।
पेंशन फॉर्म भरने से पूर्व यह देख लें कि आप जिस शहर में पेंशन लेना चाहते हैं वहां के कौन-कौन से बैंक में EPFO पेंशन देता है। आपका खाता केवल इन्हीं में से किसी एक बैंक में होना चाहिए। ध्यान रखें कि यदि कोई ज्वॉइंट खाता हो, तो केवल अपने पति/पत्नी के साथ ही हो और साथ ही ज्वॉइंट खाते में सदस्य का नाम पहले होना चाहिए। सेवा अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु के मामले में, सभी पात्र दावेदारों के अलग-अलग बैंक खाते होने चाहिए।
– इन बातों पर दें विशेष ध्यान रखिए
ऑनलाइन फॉर्म 10D भरने के लिए दो बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें। एक तो आपका KYC अपडेटेड हो, दूसरा आपने ई-नॉमिनेशन जरूर भरा हो। यदि आप फिजिकल फॉर्म 10D भरना चाहते हैं तो फॉर्म EPFO की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें या किसी भी PF ऑफिस से प्राप्त कर लें। फॉर्म के सभी कॉलम सावधानीपूर्वक भरें और यथास्थान पर ही हस्ताक्षर करें।
– इन्हें करें संलग्न
परिवार के सभी सदस्यों के जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें। परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड संलग्न करें। पति-पत्नी की तीन संयुक्त फोटो नियोक्ता से सत्यापित करा कर संलग्न करें।
यदि मृत्यु दावा है तो परिवार के सारे पात्र सदस्यों की तीन-तीन फोटो को नियोक्ता द्वारा सत्यापित कराकर संलग्न करें। यदि आपके पास कोई योजना प्रमाण पत्र है तो वो भी ओरिजनल संलग्न करें। बैंक खाते की पासबुक या चेक जिस पर दावेदार का नाम प्रिंट हो उसे भी संलग्न करें। फॉर्म और सभी संलग्नकों को नियोक्ता से प्रमाणित कराएं। यदि कहीं भी कोई कटिंग या ओवर राइटिंग हो तो उसे भी प्रमाणित कराएं और संबंधित EPF कार्यालय में जमा करें।
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