EPFO News: कौन बन सकता है EPF का सदस्य, जानें इम्पॉर्टेंट डिटेल
- महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जो व्यक्ति EPF का सदस्य बन जाता है, वह तब भी सदस्य बना रहेगा जबकि उसका वेतन 15 हजार रुपए से अधिक हो जाता है।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। आज हम आपको ‘EPF अधिनियम 1952 (EPF Act 1952) के तहत सदस्यता की शर्तों’ के बारे में बताएंगे। आपके सबसे विश्वसनीय @Suchnaji.com News पर हम आपको इस बारे में आज विस्तार से बताएंगे।
आज हम बताते है कि ‘कर्मचारी भविष्य निधि योजना (Employees Provident Fund Scheme)’ यानी EPF का सदस्य कौन बन सकता है। किसी भी प्रतिष्ठान जिस पर ‘भविष्य निधि अधिनियम लागू’ हो में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसका मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर 15 हजार (15,000) रुपए तक है वह EPF का सदस्य बन सकता है।
ऐसे सभी प्रतिष्ठानों और फैक्ट्रियां जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी है उनके नियोक्ता को हर महीने ऐसे सभी कर्मचारियों के PF खाते में हर महीने सभी कर्मचारियों के PF खाते में 12 प्रतिशत कर्मचारी अंशदान और 12 प्रतिशत नियोक्ता का अंशदान वेतन माह के बाद 15 दिनों के भीतर जमा कराना अनिवार्य होता है।
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इसके लिए EPFO की वेबसाइट epfindia.gov.in पर अलग से नियोक्ता पोर्टल बना हुआ है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। अगर PF का पैसा जमा कराने में वह देरी करता है, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऐसे नियोक्ता पर जुर्माना लगाने समेत अन्य दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।
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15 हजार सैलरी पाने वाले बन सकते हैं सदस्य
अब बात करते हैं उनकी जिन्हें हर महीने 15 हजार (15,000) रुपए से ज्यादा वेतन मिलता है… सवाल उठता है कि क्या वे भी EPF का सदस्य बन सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि जी हां, बिल्कुल। वे भी EPF सदस्य बनकर इस योजना का लाभ लें सकते है। पर, इसके लिए उनके नियोक्ता की सहमति आवश्यक है।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
दोनों की सहमति के आधार पर नियोक्ता को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में आवेदन करना होगा। EPFO की स्वीकृति के बाद उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जा सकता है, जब भी नियोक्ता किसी कर्मचारी को पहली बार PF का सदस्य बनाता है तो उसका UAN Generate करता है।
Universal Account Number
UAN यानी Universal Account Number एक 12 अंक का नंबर है, जो प्रत्येक EPF मेंबर की आजीवन पहचान है। सभी सदस्य यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि UAN में उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, आधार नंबर एवं पैन नंबर आदि सभी सही होना चाहिए।
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यूनिफाइड मेंबर पोर्टल/ई-पासबुक
अब सवाल उठता है कि ‘PF का पैसा तो काट लिया गया लेकिन वह आपके खाते में जमा हुआ या नहीं’, इसका पता कैसे लगाएं ?
तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। EPF का कोई भी सदस्य यूनिफाइड मेंबर पोर्टल/ई-पासबुक पर लॉगइन करके हर महीने अपने PF खाते में जमा हुई रकम का पता लगा सकता है। वैसे तो EPFO भी नियमित रूप से SMS अलर्ट के जरिए अपने सभी सदस्यों को इस बारे में अपडेट करता है।
अगर PF का पैसा काटने के बावजूद वह आपके खाते में जमा नहीं हुआ है तब आप क्या करेंगें?
ऐसी स्थिति में EPFIGMS पोर्टल (EPFIGMS Portal) पर अपने नियोक्ता के खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जांच में शिकायत यदि सही पाई जाती है तो EPFO उस नियोक्ता के खिलाफ वसूली कार्रवाई व जुर्माना लगाने के अलावा आपराधिक न्यासभंग की कार्रवाई भी कर सकता है। EPF योजना का सदस्य बनने के साथ ही आप स्वत: EDLI योजना के सदस्य भी बन जाते है और अर्हता होने पर आप कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य भी बन सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग एक से अधिक संस्थान में काम करते हैं, वे दोनों ही प्रतिष्ठान से EPF के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन उनका PF खाता नंबर/मेंबर ID अलग-अलग होगा, जो उनके UAN से जुड़ा होगा। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि आप नौकरी में रहते हुए EPF की सदस्यता नहीं छोड़ सकते।
EPFO योजना आपको सामाजिक सुरक्षा देती है…
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जो व्यक्ति EPF का सदस्य बन जाता है, वह तब भी सदस्य बना रहेगा जबकि उसका वेतन 15 हजार रुपए से अधिक हो जाता है। यदि कोई सदस्य नए प्रतिष्ठान में 15 हजार रुपए से अधिक वेतन पर ज्वॉइन करता है तो नए नियोक्ता के लिए भी अनिवार्य है कि उसे EPF सदस्य बनाए। EPFO योजना (EPFO Scheme) आपको सामाजिक सुरक्षा देती है, इसलिए इसका अवश्य लाभ उठाए।
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