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66 एमएलडी जल शुद्धिकरण प्लांट का काम पूरा, 46 हजार लोगों को मिल सकेगा शुद्धजल

इसी तरह मोरिद में भी 6 एमएलडी जल शुद्धिकरण प्लांट का काम भी इसी महीने के आखिर तक हो जाएगा पूरा, डूंडेरा और पुरैना में होगी शुद्ध जल की आपूर्ति

 

       दुर्ग। भिलाई शहर के नागरिकों की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाये जा रहे 66 एमएलडी जल शुद्धिकरण प्लांट का काम पूरा हो चुका है। इस प्लांट के माध्यम से 46 हजार लोगों तक शुद्ध जल पहुंच सकेगा। इसके लिए बनाये गए 9 ओवरहेड टैंकों में पानी सप्लाई कर इसकी टेस्टिंग कर ली गई है। अमृत मिशन के अंतर्गत बने इस प्लांट और मोरिद में इसी तरह छह एमएलडी प्लांट की समेकित लागत 17 करोड़ 64 लाख रुपए है। इस प्लांट में पानी की गुणवत्ता के बुनियादी मानदंडों जैसे पीएच लेवल, बैक्टीरिया संबंधी टेस्ट और टर्बिडिटी की टेस्टिंग होती है। चूंकि दुर्ग जिले में देश का सर्वोत्तम वाटर टेस्टिंग लैब भी है अतएव इसके माध्यम से भी पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए पीएचई विभाग के पास भेजा गया है। नगर निगम कमिश्नर श्री ऋतुराज रघुवंशी ने बताया कि अमृत मिशन के अंतर्गत बने इन प्लांट से शुद्ध जल तो मुहैया होगा ही, भविष्य की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए भी यह प्लांट पेयजल आपूर्ति के लिए कारगर होंगे। उल्लेखनीय है कि 66 एमएलडी प्लांट में अमृत मिशन के अनुसार वर्ष 2048 तक के लक्ष्य को लेकर पेयजल आपूर्ति की योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत घरों तक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इसकी टेस्टिंग भी पूरी हो चुकी है। प्लांट बनाने वाली कंपनी अगले पांच साल तक आपरेशन और मेंटेंनेंस की व्यवस्था भी देखेगी। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने भी विगत दिनों प्लांट का निरीक्षण किया था, यहां इंजीनियरों ने इसके तकनीकी बिन्दुओं के बारे में विस्तार से उन्हें जानकारी दी थी।

       टेस्टिंग में पाये गए खरे- प्लांट के अंतर्गत निर्मित ओवरहेड टैंकों की तकनीकी गुणवत्ता की जांच के लिए टेस्टिंग भी कराई जा चुकी है और ये टेस्टिंग में खरे पाए गए हैं। मजबूती के दृष्टिकोण से तो यह खरे उतरे ही हैं शुद्धता के दृष्टिकोण से भी जो टेस्ट कराए गए हैं उनमें भी यह खरे पाये गये हैं।  यहां टेस्टिंग की टीम हर दिन पानी की गुणवत्ता के मुताबिक एलम मिलाने एवं अन्य केमिकल ट्रीटमेंट करने का निर्णय लेती है।

       मोरिद के प्लांट की टेस्टिंग भी 31 अगस्त तक होगी पूरी- मोरिद के प्लांट की टेस्टिंग भी 31 अगस्त तक समाप्त हो जाएगी। यहां से रिसाली नगर निगम के डूंडेरा तथा पुरैना में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हो पाएगी। पाइपलाइन बिछ जाने से घरों तक शुद्ध जल मुहैया हो जाएगा और लोगों के लिए काफी आसानी होगी।

 

 

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कोरोना मरीज पाये जाने पर सम्बंधित क्षेत्र कन्टेन्मेंट जोन घोषित

       दुर्ग। जिले के ग्राम पीसेगांव, पटवारी हल्का नंबर 26, राजस्व निगम मंडल अंजोरा(ख), तहसील दुर्ग, ग्राम कोलिहापुरी, पटवारी हल्का नंबर 26, राजस्व निगम मंडल अंजोरा(ख), तहसील दुर्ग, ग्राम भिलाई-3, डबरापारा, वार्ड क्रमांक 11, राजस्व निगम मंडल भिलाई 3, तहसील पाटन, ग्राम भेड़ेसरा, पटवारी हल्का नंबर 30, अहिवारा, तहसील धमधा, ग्राम अमलेश्वर, तहसील पाटन, ग्राम डुंडेरा, पटवारी हल्का नंबर 57 राजस्व निगम मंडल रिसाली, तहसील दुर्ग, ग्राम धौराभाठा, पटवारी हल्का नंबर 26, राजस्व निगम मंडल सेलूद, तहसील पाटन, ग्राम बानबरद वार्ड क्रमांक 13, पटवारी हल्का नंबर 60, राजस्व निगम मंडल अहिवारा, तहसील धमधा,  कुम्हारी वार्ड क्रंमाक 15, तहसील धमधा,  गया नगर वार्ड  क्रमांक 6, शंकर नगर वार्ड क्रमांक 11, दीपक नगर सड़क क्रमांक-6, कायस्थ पारा वार्ड क्रमांक 6, काली माता मंदिर वार्ड क्रमांक वार्ड क्रमांक 1,  हनुमान मंदिर के पास, सिकोला जवाहर नगर वार्ड क्रमांक 18, आजाद चैक वार्ड क्रमांक 18 शिवपुरी जामुल, लुवकुश नगर वार्ड क्रमांक 13, लेबर कैम्प जामुल, तहसील व जिला दुर्ग, सिकोला वार्ड क्रमांक 16, ढीमर पारा वार्ड क्रमांक 32 ,जैन गली ढीमर पारा वार्ड क्रमांक 32, हरनाबांधा पारा वार्ड क्रमांक  9, मिलन चैक पावर हाउस छावनी, पंजाबी मोहल्ला न्यू खुर्सीपार, संगम चैक न्यू खुर्सीपार, जागीर चैक न्यू खुर्सीपार, बालाजी नगर वार्ड  क्रमांक 30, खुर्सीपार रविदास नगर खुर्सीपार, समोदा पटवारी हल्का नंबर 13, तहसील व जिला दुर्ग, भेंड़सर पटवारी हल्का नंबर 10, धीकुड़िया पटवारी हल्का नंबर 37, कोड़िया पटवारी हल्का नंबर 27, राजस्व निगम मंडल, अहिवारा तहसील धमधा, जिला दुर्ग में नया कोरोना पाॅजिटिव केस पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामस्वरूप कन्टेनमेंट जोन में चिन्हांकित क्षेत्र में सभी प्रकार के दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। उक्त क्षेत्र की निगरानी पुलिस विभाग के द्वारा पेट्रोलिंग कर की जावेगी। जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी के साथ ही निर्देशानुसार सेम्पल की जांच की जायेगी।

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