छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

लोकसभा निर्वाचन – 2024: मदिरा दुकानों के लिए ’’शुष्क अवधि / शुष्क दिवस’’ घोषित

       दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये दुर्ग जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु 07 मई 2024 को होने वाले मतदान के अवसर पर 05 मई 2024 की संध्या 6ः00 बजे से 07 मई 2024 सम्पूर्ण दिवस को देशी विदेशी मदिरा दुकानों के लिए ’’शुष्क अवधि / शुष्क दिवस’’ घोषित की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री चौधरी के आदेशानुसार उक्त अवधि में जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेन्ट बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग- कम्पोजिट अहाता), एल.एल.-1 (ख-अहाता), एफ.एल 3, 3 (क, ग), 4, 4 (क), 5, 5 (क), 7, 8, 9, 9 (क), सी.एस.1, सी.एस. 1-ख, सी.एस. 1-ग, एफ.एल. 10, 10 (क, ख), भांग एवं भांग घोटा की समस्त दुकानों तथा भण्डारण भाण्डागार भिलाई बंद रहेंगे। साथ ही उक्त अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

Related Articles

Back to top button