R.O. No. : 13047/ 53 M2
अहिवाराछत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा और कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की मौजूदगी में ऑयल पॉम पौधरोपण; 300 हेक्टेयर के लक्ष्य के तहत किसानों को लाभ की जानकारी

धमधा में ऑयल पॉम पौधरोपण कार्यक्रम सम्पन्न, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान
वृहद् ऑयल पॉम पौधरोपण अभियान के तहत
       दुर्ग। जिले के धमधा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम चेटूवा में विधायक श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा और कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की मौजूदगी में ऑयल पॉम पौधरोेेपण किया गया। वृहद् ऑयल पॉम पौधरोपण कार्यक्रम अंतर्गत 3 एफ ऑयल पॉम कंपनी और उद्यानिकी विभाग के तत्वाधान में कृषक श्री जगदीश सोलंकी रकबा 5.00 हेक्टेयर के प्रक्षेत्र में पॉम ऑयल पौधे का रोपण किया गया। विधायक श्री कोर्सेवाड़ा ने स्वयं भी ऑयल पॉम पौधरोपण किया।
       ग्राम पंचायत चेटुवा में किसानों की उपस्थिति में उद्यान विभाग एवं 3-एफ ऑयल पॉम कंपनी के समन्वय से ऑयल पॉम की खेती को बढ़ावा देने तथा किसानांे में जागरूकता लाने हेतु कार्यक्रम रखा गया। उपसंचालक उद्यान श्रीमती पूजा कश्यप साहू और 3 एफ ऑयल पॉम छ.ग. प्रमुख श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा केन्द्र पोषित ऑयल पॉम योजना (एनएमईओ-ओपी) की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान ऑयल पॉम की खेती कर रहे कृषक श्री योगेश साहू ग्राम टेमरी द्वारा ऑयल पॉम खेती से होने वाले लाभ की जानकारी दी गई। भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत दुर्ग जिले को 300.00 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अहिवारा अध्यक्ष श्री नटवर लाल ताम्रकार, जनपद पंचायत धमधा अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती रात्रे, जनपद सदस्य श्रीमती हेमा साहू व श्री अशोक पटेल, पूर्व सरपंच ढौर श्री खेमू साहू, सरपंच ग्राम पंचायत चेटूवा श्री आत्मा राम गजपाल, साथ ही उद्यानिकी विभाग धमधा के अधिकारीगण और 3 एफ ऑयल पॉम के कर्मचारी उपस्थित थे।

 

 

 

मेहमान प्रशिक्षक के लिए 20 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

       दुर्ग। अंत्यावसायी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द औद्योगिक क्षेत्र जवाहर नगर धमधा नाका दुर्ग में मुख्यमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु मेहमान प्रशिक्षक की अस्थायी नियुक्ति किया जाना है। प्रशिक्षण ट्रेड सेल्फ एप्लाइड टायलर में प्रशिक्षण देने के लिए इच्छुक व्यक्ति से 20 अगस्त तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। पात्रता की शर्ते- आवेदक अपना पंजीयन एवं दस्तावेज आवेदन पत्र, दस्तावेजजों व उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा (फैशन डिजाइन एवं चार साल एडवांस डिप्लोमा 03 साल का ग्रेजुयूट 02 साले का पोस्ट ग्रेज्यूट 01 साल का 12 का 04 साल का अनुभव होना अनिवार्य है स आवेदक को संबंधित ट्रेड/कोर्स में टीओटी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।चयन मेरिट के आधार पर होगा। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो एवं रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण प पत्र संलग्न करना होगा। चयनित आवेदक मेहमान प्रशिक्षक का मानदेय 15 हजार एक मुश्त प्रशिक्षण अवधि में देय होगा। उपरोक्त पद पर भर्ती पूर्ण अस्थायी होगी।


डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित
       दुर्ग। डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए कृषकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र 31 अगस्त 2024 तक आमंत्रित किये गये है। पुरस्कार हेतु इच्छुक एवं पात्र कृषक कार्यालय उप संचालक कृषि एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय एवं वेबसाईट ूूूण्ंहतपचवतजंसण्बहण्दपबण्पद से प्राप्त की जा सकती है। पुरस्कार वितरण राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर 2024 के अवसर पर किया जाएगा। पुरस्कृत कृषकों को दो लाख रूपए एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। प्रतिस्पर्धा में केवल ऐसे कृषक ही सम्मिलित होने के लिये पात्र होंगे जो विगत दस वर्षों से कृषि का कार्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कर रहे हो। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो। कुल वार्षिक आमदनी में से न्यूनतम 75 प्रतिशत आय कृषि से हो एच तकाबी/सिचाई शुल्क/सहकारी बैंकों का कालातीत ऋण ना हो। कृषक का चयन एवं मूल्यांकन -फसल विविधीकरण एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु नवीन कृषि तकनीकी अपनाने का स्तर, उन्नत कृषि तकनीकी के प्रचार प्रसार एवं अन्य कृषकों द्वारा अपनाने के लिये प्रेरित करने हेतु प्रयास, विगत तीन वर्षों में विभिन्न फसलों की उत्पादकता का स्तर और कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र में कृषक द्वारा लिया गया उल्लेखनीय/नवोन्वेषी कार्य के आधार पर किया जाएगा। पुरस्कार का कार्यक्षेत्र- कृषि के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने वाले कृषक को यह पुरस्कार दिया जायेगा। ऐसे कृषक, जो खेती में नवीन तकनीकी को अपनाते ही जिसकी फसल सघनता अच्छी हो। समन्वित कृषि प्रणाली एवं फसल विविधीकरण अपनाते हो, कृषि के क्षेत्र में नवोन्वेषी कार्य करते ही भूमि एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये हो, कृषि संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करते हो, कृषि विपणन में जिनका योगदान हो, इत्यादि को यह पुरस्कार का वितरण राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिया जायेगा। पुरस्कार हेतु कृषकों से प्राप्त आवेदन पत्र में उल्लेखित गुण-दोष के आधार पर तथ्यों का सत्यापन विकासखंड स्तरीय डॉ खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार छानबीन समिति द्वारा किया जावेगा। कृषकों का चयन जिला स्तरीय छानबीन समिति एवं राज्य स्तरीय जूरी के द्वारा किया जायेगा और उनके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा।


राशनकार्डधारी जुलाई माह का राशन 15 अगस्त तक करें उठाव
       दुर्ग। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह जुलाई 2024 में दुकानों में खाद्यान्न भंडारण समय पर नहीं होने के कारण कुछ हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण नहीं हो पाया है। इस संबंध में शासन को सूचना दी गई थी जिसके आधार पर शासन द्वारा खाद्यान्न वितरण की तिथि में वृद्धि करते हुए 15 अगस्त 2024 तक जुलाई 2024 के खाद्यान्न की वितरण की अनुमति प्रदान की गई है। खाद्य नियंत्रक के अनुसार ऐसे राशनकार्डधारी जिनके द्वारा माह जुलाई 2024 के खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जा सका है वे 15 अगस्त तक शासकीय उचित मूल्य दुकानों से जुलाई 2024 का भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।


ऋणी किसान अब 25 अगस्त तक करा सकेंगे फसल बीमा
अऋणी कृषकों के लिए 16 अगस्त की तिथि यथावत
       दुर्ग। छत्तीसगढ़ के ऋणी किसान अब 25 अगस्त तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा कर सकेंगे। भारत सरकार ने ऋणी किसानों के लिए बीमा कराए जाने की निर्धारित तिथि 16 अगस्त को  बढ़ाकर  25 अगस्त कर दिया है। अऋणी कृषकों के लिए फसलों का बीमा कराने की 16 अगस्त तक की निर्धारित तिथि यथावत रहेगी।
       गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने खरीफ फसल बीमा कराए जाने की तिथि को बढ़ाकर 16 अगस्त  कर दिया है। अब नए आदेश के तहत ऋणी कृषकों के लिए  समयावधि  25 अगस्त तक कर दी गयी है।  
       मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्य के किसानों को फसल बीमा कराने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने तथा  पंजीयन कराने को कहा है, ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके।
       राज्य में कृषि विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है।    किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत धान सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, कोदो-कुटकी, रागी फसल का बीमा करा सकते हैं।
       गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति होती है। योजना में ऋणी और अऋणी किसान, जो भू-धारक व बटाईदार हो, शामिल हो सकते हैं। ऐसे किसान जो अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल का बीमा करा सकते हैं, इसके लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बोनी प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन कराना होगा। बैंक अथवा चॉईस सेंटरों के माध्यम से भी फसल बीमा कराया जा सकता है।

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