Unified Pension Scheme: वेतन, डीए, ग्रेच्युटी और न्यूनतम पेंशन पर पीएम मोदी का दांव, पढ़िए डिटेल
सेवा कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान, ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन+डीए) का 1/10वां हिस्सा।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को लेकर राहत भरी खबर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट (Cabinet) ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसमें एनपीएस (NPS) को लेकर भी प्रावधान किया गया है।
वहीं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) और ईपीएस 95 पेंशन योजना (EPS 95 Pension Scheme) को लेकर आंदोलन जारी है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। आइए, जानते है Unified Pension Scheme को लेकर सरकार ने क्या-क्या प्रावधान किया है।
एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार
-सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत।
-यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।
-सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।
-सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपए प्रति माह।
महंगाई सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर।
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–औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत।
–सेवा कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान, ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन+डीए) का 1/10वां हिस्सा।
-सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए, इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।
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