प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर निपटाई गई शिकायतों की सूची जारी की
सूचनाजी न्यूज | प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances ) (डीएआरपीजी) ने 1 से 18 सितंबर, 2024 के बीच निपटाई गई शिकायतों की एक सूची जारी की। इस जारी की गई सूची के के अनुसार , केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 67,688 शिकायतों का निवारण किया गया।
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1 से 18 सितंबर , 2024 की अवधि के लिए शिकायत निवारण के मामले में केन्द्र सरकार के शीर्ष 5 मंत्रालय/विभाग इस प्रकार हैं:
क्र. सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम | कुल निपटान |
1 | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | 10,148 |
2 | वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग प्रभाग) | 6,605 |
3 | कृषि एवं किसान कल्याण विभाग | 5,158 |
4 | भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग | 3,239 |
5 | रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) | 3,116 |
प्रभावी शिकायत निवारण की चार सफलता की कहानियां निम्नलिखित हैं:
- ओआरओपी 2 की तीसरी और चौथी किस्त न मिलने के संबंध में शिकायत
भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त कर्मिक श्री संदीप कुमार ने ओआरओपी 2 की तीसरी और चौथी किस्त न मिलने की शिकायत की। नवंबर में एसपीएआरएसएच प्रणाली में चले जाने के बावजूद, भुगतान की प्रक्रिया नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर इसके बारे में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इस मामले की प्रक्रिया पूरी की गई और बताया गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा 40,423 रुपये के भुगतान की स्वीकृत दे दी गई है।
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- मातृत्व दावे की प्रक्रिया में देरी
श्रीमती अनामिका ने अपने मातृत्व दावे के निपटान के लिए सितंबर 2023 में अपने दस्तावेज जमा किए, लेकिन उन्हें ईएसआईसी कानपुर नवीन मार्केट शाखा से कोई सहायता नहीं मिली। अपनी कमज़ोर हालत के बावजूद, उन्हें बार-बार शाखा में आने के लिए कहा गया। हालाँकि, उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए, लेकिन उन्हें देरी के लिए निराधार कारण बताए गए। इसके अलावा, स्टाफ़ के सदस्यों ने उनके दावे को संसाधित करने के लिए पैसे की माँग की। परेशान होकर, श्रीमती अनामिका ने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज करने के बाद, श्रीमती अनामिका के दावों की समीक्षा की गई और उन्हें 9 अगस्त 2024 को यानी शिकायत दर्ज करने के 1 महीने के भीतर ई-भुगतान के माध्यम से उनके मातृत्व दावे की राशि 1,54,518 रुपये का भुगतान किया गया।
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- गलत आयकर मांग और रिफंड के दावे के संबंध में शिकायत
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी श्री नितिन श्रीवास्तव को नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बकाया के लिए धारा 89(1) के तहत राहत के हकदार होने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए 1,77,740 रुपये का गलत कर मांग नोटिस मिला। सीपीसी और आईटीओ रोहतक को कई बार प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने के बावजूद, कोई समाधान नहीं किया गया। सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद, 13 दिनों के भीतर 33,770 रुपये का रिफंड जारी किया गया।
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- सरकारी उज्ज्वला गैस कनेक्शन में देरी
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की श्रीमती अल्पना खातून ने बादल रॉय एचपी गैस ग्रामीण वितरक के माध्यम से उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया। उनके आवेदन के बावजूद, उन्हें गैस कनेक्शन नहीं मिला। सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद एक सप्ताह के भीतर, वितरक ने 6 अगस्त, 2024 को गैस कनेक्शन सौंपने की पुष्टि की और इस समस्या का समाधान कर दिया। शिकायतकर्ता ने लिखित रूप में भी इसकी पुष्टि की है कि उसे योजना के तहत लाभ मिला है।
नागरिक www.pgportal.gov.in पोर्टल पर लॉग इन करके सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर पंजीकरण और शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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