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मध्य प्रदेश

112 वर्षीय जीवनसाथी को मिली अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन, आप क्यों पीछे

  • सीपीईएनजीआरएएमएस लंबे समय से लंबित पेंशन शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करता है।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare), केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (Centralised Pension Grievance Redressal and Monitoring System) (सीपीईएनजीआरएएमएस), जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) है, के जरिये शिकायतों के प्रभावी और शीघ्र निवारण के लिए प्रतिबद्ध है।

इसे सुनिश्चित करने के लिए, भौतिक और आभासी दोनों तरीकों से, अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठकें (आईएमआरएम) आयोजित करके शिकायतों के निवारण की गति और गुणवत्ता के संदर्भ में शिकायतों की निगरानी की जाती है।

पारिवारिक पेंशनभोगियों (Family Pensioners) और अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों सहित इन मामलों के समाधान से पेंशनभोगियों की जिंदगी में वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सशक्तिकरण आया है।

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112 वर्षीय जीवनसाथी को अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का भुगतान और 85 वर्षीय जीवनसाथी को 28 वर्षों के बाद उदारीकृत पारिवारिक पेंशन के बकाए की स्वीकृति सहित कुछ उल्लेखनीय हल की गई शिकायतें निम्नलिखित हैं:

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राजो (समसपुर, नई दिल्ली): – “112 वर्षीय जीवनसाथी को 18 वर्षों के बाद 11.60 लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि का भुगतान।”

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प्रकाशो देवी (किश्तवाड़, जम्मू और कश्मीर): – “85 वर्षीय जीवनसाथी को 28 वर्षों के बाद 13.18 लाख रुपये की उदारीकृत पारिवारिक पेंशन बकाया राशि का भुगतान।”

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राजकुमार (भिवानी, हरियाणा): – “सेवानिवृत्ति के 5 वर्षों के बाद 16.37 लाख रुपये की पेंशन और पेंशन के कम्यूटेड मूल्य (सीवीपी) की बकाया राशि का भुगतान।”

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सरवती देवी (झुंझुनू, राजस्थान): – “15 वर्षों के बाद जीवनसाथी को 13.66 लाख रुपये की आजीवन बकाया राशि (एलटीए) का भुगतान।”

गीता भाई (बैंगलोर, कर्नाटक): – “निःसंतान विधवा को पारिवारिक पेंशन की बहाली और 7 वर्षों के बाद 14 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान।”

महाबीर सिंह (झाझर, हरियाणा): – “पेंशन के दिव्यांगता घटक के बकाया 11.50 लाख रुपये का तीन वर्षों के बाद भुगतान।”

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एस सत्या देवी (करूर, तमिलनाडु): – “अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति और जीवनसाथी को 7.34 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान।”

भंवर लाल जाट (जोधपुर, राजस्थान): – “पेंशन के दिव्यांगता घटक के बकाया 24.09.2012 से 31.05.2023 तक 12 वर्षों के बाद 8 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति।”

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धर्म पॉल (झाझर, हरियाणा): – “सेवानिवृत्ति के 5 वर्षों के बाद 9 लाख रुपये की पेंशन के कैपिटलाइज़्ड मूल्य का भुगतान।”

लखविंदर सिंह (अंबाला, हरियाणा): – “सितंबर, 2003 से लंबित 9.80 लाख रुपये की दिव्यांगता पेंशन बकाया की स्वीकृति।”

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