Google Analytics —— Meta Pixel
मध्य प्रदेश

मोहन सरकार का बड़ा फैसला, अब शहीद जवान की पत्नी और माता-पिता को आधी-आधी मिलेगी एक करोड़ की सहायता राशि

भोपाल
शहीद जवान के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि अब जवान के माता-पिता और पत्नी में आधी-आधी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों को दी जाने वाली एक करोड़ की सहायता राशि अब पत्नी के साथ माता-पिता को भी दी जाएगी। अब शहीद जवान के माता-पिता और पत्नी को 50-50 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में मिलेंगे।
 

नियमों में संशोधन की मांग

हाल ही में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शहीद अंशुमान की मां ने सरकार से अनुग्रह राशि के नियमों में बदलाव की मांग की थी। मांग थी कि शहीद जवान को मिलने वाली अनुग्रह राशि पत्नी के साथ-साथ उनके माता-पिता को भी मिलना चाहिए। उनका आरोप था कि बहू सारा पैसा और कीर्ति चक्र भी लेकर मायके चली गई। इसके बाद से ‘नेक्स्ट ऑफ किन' (एनओके) नियमों में संशोधन की मांग भी उठने लगी थी।
 
शहीद के परिजनों को दिए जाने वाली राशि का नियम
बता दें जवान के शहीद होने के बाद अविवाहित होने की स्थित में माता-पिता को अनुग्रह राशि दी जाती है, लेकिन जवान के शादीशुदा रहने पर राशि विधवा पत्नी को दी जाती है। भारत सरकार ने ‘नेक्स्ट ऑफ किन' (एनओके) नियमों में अभी कोई बदलाव नहीं किया है। जबकी मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला मध्य प्रदेश पुलिस के संबंध में लिया है।

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पुलिस भर्ती समेत कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें यह फैसला भी शामिल है। सरकार द्वारा लिए गए अन्य फैसले..
मोहन सरकार ने प्रदेश में 7500 पुलिस भर्तियां निकालने का ऐलान किया है।
पुलिस कर्मियों के लिए 25 हजार आवास निर्मित किए जाने की घोषणा की है।
प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड की व्यवस्था करने का ऐलान किया गया है।

 

The post मोहन सरकार का बड़ा फैसला, अब शहीद जवान की पत्नी और माता-पिता को आधी-आधी मिलेगी एक करोड़ की सहायता राशि first appeared on Pramodan News.

Related Articles

Back to top button