BSP कर्मचारियों को बड़ी राहत: भिलाई स्टील प्लांट ने घटाया रिटेंशन क्वार्टरों का किराया, 1 दिसंबर 2025 से मिलेगा लाभ

भिलाईनगर : भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) प्रबंधन ने रिटेंशन स्कीम के तहत आवास रखने वाले कर्मचारियों और अन्य आवंटियों को बड़ी राहत दी है। प्रबंधन ने क्वार्टरों के किराये में कटौती करते हुए नई दर ₹6 प्रति वर्गफुट प्लिंथ एरिया प्रतिमाह निर्धारित की है। खास बात यह है कि किराये की यह संशोधित दर 1 दिसंबर 2025 से पूर्व प्रभाव से लागू होगी। यानी पुराने बिलों की गणना भी नई दर के आधार पर की जाएगी।
BSP के नगर सेवाएं विभाग ने 2 नवंबर 2026 को कार्यालय आदेश क्रमांक TSD/2026/564 जारी कर यह निर्णय लिया है। इसके तहत 17 नवंबर 2025 को जारी पूर्व सर्कुलर क्रमांक 08&M/Procedure/1613 में आंशिक संशोधन किया गया है।
प्रबंधन के मुताबिक, विभिन्न हितधारकों से मिले अभ्यावेदनों और आवासधारियों को बकाया किराया जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह राहत दी गई है।
प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि किराये में की गई कटौती का लाभ केवल BSP कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि रिटेंशन स्कीम के तहत थर्ड पार्टी को आवंटित क्वार्टरों पर भी मिलेगा। यह संशोधित व्यवस्था आगामी आदेश तक अंतरिम रूप से लागू रहेगी।
नई दर ₹6 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह निर्धारित होने के बाद अलग-अलग आकार के क्वार्टरों का मासिक किराया इस प्रकार होगा।
| क्वार्टर का क्षेत्रफल | नया मासिक किराया |
|---|---|
| 500 वर्गफुट | ₹3,000 |
| 600 वर्गफुट | ₹3,600 |
| 700 वर्गफुट | ₹4,200 |
| 800 वर्गफुट | ₹4,800 |
| 1,000 वर्गफुट | ₹6,000 |
इस आदेश में सबसे अहम बात यह है कि किराये की नई दर 1 दिसंबर 2025 के बिल से प्रभावी मानी जाएगी। यानी इस तारीख से संबंधित रिटेंशन क्वार्टरों के किराये की गणना संशोधित दर के अनुसार होगी।
हालांकि, जिन आवासधारियों ने पहले ही पुरानी दर से किराया जमा कर दिया है, उनकी अतिरिक्त जमा राशि का समायोजन किया जाएगा या रिफंड मिलेगा, इस संबंध में आदेश में स्पष्ट प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। इसके लिए संबंधित आवासधारी नगर सेवाएं विभाग या बिलिंग विभाग से जानकारी ले सकते हैं।
BSP प्रबंधन के इस फैसले से रिटेंशन स्कीम के तहत क्वार्टरों में रह रहे कर्मचारियों और थर्ड पार्टी आवंटियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। किराये की दर कम होने से मासिक भुगतान के साथ-साथ बकाया राशि का बोझ भी कम हो सकता है।
यह कार्यालय आदेश सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। आदेश पर सोमेश द्विवेदी, AGM (TSD), के हस्ताक्षर हैं।



