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छत्तीसगढ़

मंत्रिपरिषद के निर्णय — गांव से मंजिल तक आसान राह, ग्रामीण बस योजना बनी विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों का सहारा

       रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अतिथि व्याख्याताओं, फिल्म को टैक्स फ्री करने और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन

       कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। नई व्यवस्था में मेरिट सूची में समान श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक बराबर होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।

       इसके अलावा अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में अब राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 माह अध्यापन करने वाले अभ्यर्थी को 5 अंक दिए जाएंगे। पहले राजकीय विश्वविद्यालय में अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था।

       कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया है। मानदेय में विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय लागू किया जाएगा।

       अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।

फिल्म ‘हनुमान अंश’ के प्रदर्शन पर SGST की प्रतिपूर्ति

       मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के अनुपालन में कैबिनेट ने सिनेमाघरों को राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति किए जाने संबंधी वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का अनुसमर्थन किया।

पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के नियम मंजूर

       कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी।

       इस व्यवस्था के तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

       नए भर्ती नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के साथ-साथ भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

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