——
पटनाबिहारराष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय ख़बरें

खान कोचिंग सेंटर फायरिंग मामला: फैसल खान को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत, जमानत पर सुनवाई बाकी

       पटना। खान कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग की घटना में आरोपी बनाए गए फैज़ल खान को फिलहाल अदालत से अंतरिम राहत मिली है। हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज मामले में सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी है। हालांकि अग्रिम जमानत याचिका पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

       मामले की सुनवाई के दौरान फैसल खान की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार मव्वार ने अदालत में पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी की आवश्यकता, जांच की स्थिति और उपलब्ध साक्ष्यों को लेकर विभिन्न कानूनी तर्क प्रस्तुत किए। बताया गया कि आरोपी जांच में सहयोग करने को तैयार है और उसके फरार होने की आशंका नहीं है।

       सूत्रों के अनुसार बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि मामले में उपलब्ध प्रारंभिक साक्ष्य अभी निर्णायक नहीं हैं तथा अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तृत सुनवाई होने तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाना चाहिए। अदालत ने इन तर्कों पर विचार करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया।

       हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि गिरफ्तारी पर रोक का अर्थ अग्रिम जमानत मिल जाना नहीं है। अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जहां अभियोजन और बचाव पक्ष के विस्तृत तर्कों के बाद निर्णय लिया जाएगा।

       अब अगले चरण में पुलिस अपनी ओर से अदालत के समक्ष जवाब और साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है। यदि अदालत अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करती है तो फैसल खान को शर्तों के साथ राहत मिल सकती है। वहीं याचिका खारिज होने की स्थिति में गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक समाप्त हो सकती है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है।

       फिलहाल अदालत के आदेश के बाद मामले की निगाहें अगली सुनवाई पर टिक गई हैं, जहां फैसल खान की अग्रिम जमानत पर महत्वपूर्ण फैसला सामने आ सकता है।

Related Articles

Back to top button