कचरा फैलाने वालों पर निगम का शिकंजा: सूर्या मॉल समेत कार्रवाई में 23 हजार रुपये वसूले

भिलाई। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने भिलाई नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगम आयुक्त सुरूचि सिंह के निर्देश पर जोन क्रमांक-01 के वार्ड क्रमांक-03 स्थित मॉडल टाउन क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान सूर्या मॉल परिसर में कचरा फैलाने, दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने और बिना अनुज्ञप्ति लाइसेंस के कारोबार किए जाने के मामले सामने आए। निगम की टीम ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 23 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया।
कार्रवाई में सूर्या मॉल के प्रबंधक पर कचरा फैलाने के लिए 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं हार्डकास्टल रेस्टोरेंट में सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर 4 हजार रुपये की कार्रवाई हुई।
इसी तरह दुआ लिमा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड पर अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होने के कारण 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जांच के दौरान इसी प्रतिष्ठान में सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर अलग से 3 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।
निगम की इस कार्रवाई के बाद साफ है कि शहर में स्वच्छता नियमों की अनदेखी अब प्रतिष्ठानों को महंगी पड़ सकती है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने और प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
निगम ने व्यापारियों और प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालें, स्वच्छता नियमों का पालन करें और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करें। निगम का कहना है कि स्वच्छ शहर की जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि दुकानदारों और आम नागरिकों की भी है।



