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छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

दुर्ग में उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग का सघन निरीक्षण अभियान

कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार जिले के निजी और सहकारी प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के उल्लंघन पर जब्ती और नोटिस जारी
       दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार खरीफ-2024 में जिले के कृषकों हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त आदान सामग्री यथा-उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये कृषि विभाग द्वारा सघन अभियान चलाते हुये जिले के निजी एवं सहकारी प्रतिष्ठानों का सतत् निरीक्षण किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में उप संचालक कृषि दुर्ग श्री ललित मोहन भगत के मार्गदर्शन में विकासखंड दुर्ग के जलाराम एग्रोटेक, गंजमण्डी कॉम्प्लेक्स, धमधा रोड दुर्ग का जिला उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक संचालक कृषि श्री एस. के. कोर्राम, उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि विकास अधिकारी श्री नवीन खोब्रागढ़े, श्रीमती मंजुषा सिंह, श्रीमती एकता साहू एवं श्री देवेन्द्र मोहन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दल द्वारा विगत 29 मई 2024 को औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान के अनुज्ञप्ति पत्र, समस्त दस्तावेज स्कंध पंजी, बिल बुक, प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु उपलब्ध उर्वरकों का अवलोकन किया गया, जहां बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र उर्वरक का भण्डारण किये जाने के कारण, रिकार्ड संधारण नहीं होने व मासिक रिपोर्ट नहीं दिये जाने के कारण, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 4, 8(3), 8(4), 35 1(ए) एवं 35 1(बी) का उल्लंघन पाये जाने पर जब्ती एवं सुपुर्दुगी की कार्यवाही की गई है। संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण के लिये 07 दिवस का समय दिया गया है। जवाब समय पर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आगामी 15 दिवस के भीतर निजी एवं सहकारी प्रतिष्ठानों का शत्-प्रतिशत् निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है ताकि कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक दवाई की उपलब्धता करायी जा सके।

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