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छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाईविविध ख़बरें

जलकर की राशि जमा नहीं करने पर निगम द्वारा नल विच्छेदन की कार्यवाही की जावेगी

       भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत अवैध नल कनेक्शनधारियों को 31 अक्टूबर 2025 तक जोन कार्यालय में जाकर नल संयोजन शुल्क तथा शास्ति शुल्क 3000 रूपये जमा कर अवैध नल कनेक्शन को नियमित कराने समय दिया गया है। निगम द्वारा दिए गए समय पर जिन नल कनेक्शनधारियों द्वारा शुल्क जमा नहीं किया गया हैं और नल कनेक्शन नियमित नहीं कराया है पर कार्यवाही की जाएगी।

       साथ ही नियमित नल कनेक्शनधारियों द्वारा लम्बे समय से जलकर की राशि निगम कोष में जमा नहीं की गई है, उन सभी कनेक्शनधारियों का सूची तैयार कर सर्वे किया जा रहा हैं। जांच में यदि अवैध नल कनेक्शन पाया जाता है और जलकर की राशि निगम कोष में जमा नहीं की गई है, तो बिना पूर्व सूचना दिये नल विच्छेदन की कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी स्वयं उपभोक्ता की होगी।

       जलकर वसूली हेतु जोन क्रमांक 3 मे विश्व विशाल फैक्ट्री से संपर्क स्थापित किया गया। इस अवसर पर प्रभारी राजस्व अधिकारी धीरज साहू, अनिल मेश्राम सहायक राजस्व अधिकारी, बसंत देवांगन सहायक राजस्व अधिकारी एवं रोहित यादव सहायक ग्रेड 2 उपस्थित रहे। बड़े बकायेदारों के विरुद्ध जलकर वसूली हेतु कार्यवाही जारी है।

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