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Bhilai Steel Plant: कर्मचारी लाइसेंस पर लें 100 रुपए के फॉर्म पर 400 स्क्वायर फीट तक का मकान, 650 स्क्वायर फीट की मांग अधूरी

  • भिलाई स्टील प्लांट के नगर सेवाएं विभाग में होगी आवंटन प्रक्रिया।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 400 स्क्वायर फीट तक के आवास को लाइसेंस पर दिया जाएगा। इसका सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इसकी सुरक्षा निधि 5 लाख रुपए तय की गई है। कर्मचारियों और यूनियनों की मांग की थी कि 650 स्क्वायर फीट तक का आवास लाइसेंस पर दिया जाएगा, जिसे प्रबंधन ने अनसुना कर दिया है।

लाइसेंस योजना के तहत एनक्यू-1 एवं एनक्यू-2 (प्लिंथ एरिया 400 फीट तक) श्रेणी के आवास आवंटन संबंधी पत्र जारी होने से कर्मचारियों को राहत मिली है। आवास की 11 माह की अवधि के लिए आवंटन संबंधी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।

आवास को लाइसेंस पर लेने की ये है प्रक्रिया विधि

-कार्मिक/ भूतपूर्व कार्मिक के नाम पर एनक्यू-1 एवं एनक्यू-2 (प्लिंथ एरिया 400 फीट तक) आवंटित आवास जो निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत आते है।

(i) भिलाई इस्पात संयंत्र एवं SISTER UNITS के कार्मिक (जैसे SRU-BHILAI, RDCIS-BHILAI etc.) से सेवानिवृत्त हो रहे/हो चुके कार्मिक को आवंटित किया जाएगा।

(ii) ई.एफ.बी.एस के तहत आवंटित आवास।

(iii) प्रतिधारित (Retention) आवास के लाभार्थी को आवंटित आवास।

(iv) परमानेंट मेडिकल अनफिट कार्मिक या ऐसे कार्मिक जिनकी मृत्यु सेवानिवृत्त के पूर्व हो चुकी है, को आवंटित आवास ।

ये लोग करा सकते हैं आवंटन

पात्रता A श्रेणी के अंतर्गत आवंटित आवास जो वर्तमान में भी कार्मिक/भूतपूर्व कार्मिक के नाम पर है, कार्मिक/भूतपूर्व कार्मिक की मृत्यु के बाद उनके ही माता/पिता/पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री (इनमे से कोई भी एक) को लाइसेंस योजना के तहत आवंटित किया जा सकेगा।अनफिट आवासों में निवासरत आवंटी इस योजना के पात्र नहीं होगे।

आवास का प्रकार

एनक्यू-1 श्रेणी के आवास (OOF टाइप को छोड़कर) एवं एनक्यू-2 श्रेणी के OA1, OA3, AA2, AA1, NA1, AA4, AA3, 0A2, 02E,024,028,02D & NA2 आवास। आवासों का प्लिंथ एरिया (plinth area) 400 फीट तक रखा गया है।
सेक्टर-4 के सड़क-11 से 18 तक एवं EMR में स्थित NQ1/NQ2 श्रेणी के आवासों को योजना से बाहर रखा गया है अर्थात इन्हें आवंटित नहीं किया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया-

-नगर सेवा विभाग के ई- उन्टर से 100 शुल्क जमा कर रसीद की प्रति लाइसेंस अनुभाग में दिखाने पर आवेदन फार्म उपलब्ध कराया जाएगा।

-आवेदक द्वारा आवेदन फार्म में दी गई जानकारियों की प्रविष्टि कर, संबंधित मानव संसाधन विभाग से अग्रेषित करवाकर एवं निम्नलिखित कागजातों एवं राशि के साथ, कार्यालय अवधि में नगर सेवाएं विभाग के लाईसेंस अनुभाग में जमा करना होगा।

निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र जमानतदार के विवरण एवं हस्ताक्षर के साथ। जमानतदार केवल ऐसे बी.एस.पी. कर्मी होंगे जिनकी कपनी में बची हुई सेवा इस आवेदन की तिथी पर, कम से कम पाँच वर्ष हो एवं वे लाइसेंस पद्धति के तहत किसी अन्य के जमानतदार न हों।

जानिए सुरक्षा निधि के बारे में

 2,50,000 (दो लाख पचास हजार मात्र) प्रति आवास (प्लिंथ एरिया 200 वर्ग फीट तक)।

5,00,000 (पाँच लाख मात्र) प्रति आवास (प्लिंथ एरिया 200 वर्ग फीट से ज्यादा एवं 400 वर्ग फीट तक)।

युग्म आवासों के प्रकरण में दोगुना राशि सुरक्षा निधि के रूप में देय होगी।

ग्यारह माह का अग्रिम किराया।

वर्तमान आवंटित आवास से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति।

जानिए किराया कितना देना होगा

लाइसेंस योजना में आवास आवंटन के पश्चात आवंटी को 2 रुपए प्रति वर्गफुट प्रतिमाह दर से भवन के प्लिंथ एरिया (plinth area) का किराया, जल प्रदाय शुल्क 150, सफाई शुल्क 50, विद्युत प्रदाय शुल्क नियमानुसार अथवा वास्तविक बिलों के अनुसार प्रतिमाह भुगतान करना होगा। इसके अलावा आबंटी को शासन-प्रशासन, नगर निगम द्वारा आरोपित कर भी नियमानुसार देय होगा।

आवास आवंटी को निर्धारित प्रपत्र के अनुसार (50 रुपए का नॉन ज्यूडिशियल स्टैंप पेपर पर) अनुबंध पत्र जमा करना होगा। अनुबंध पत्र का प्रारूप लाइसेंस अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

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