Durgapur Steel Plant कर्मचारियों को देगा 618 स्क्वायर फीट तक का आवास लाइसेंस पर
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- 30 जून 2025 के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले सेवारत कर्मचारियों को आवंटित किया जा सकता है।
सूचनाजी न्यूज, दुर्गापुर। सेल के दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी) (SAIL – Durga Steel Plant) टाउनशिप में अस्थायी रूप से लाइसेंस पर आवास देने का आदेश जारी हुआ है। कैटेगरी-1 और कैटेगरी-2 टाइप के क्वार्टरों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। डीएसपी लाइसेंसिंग योजना (DSP Licensing Scheme) का लाभ लेने के लिए वेब पोर्टल और dsp.com में परिपत्र जारी करने/प्रकाशित करने की तिथि से 45 दिनों के लिए खुली रहेगी, जिसे डीएसपी के विवेक पर बढ़ाया/घटाया/संशोधित किया जा सकता है।
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लाइसेंसिंग योजनाओं 1999, 2008 और 2015 के तहत लाइसेंस प्राप्त (वर्तमान में ऑन-रोल कर्मचारी जिन्हें लाइसेंस योजना-2008 के तहत क्वार्टर आवंटित किया गया था, वे कंपनी से अलग होने/सेवानिवृत्त होने के समय अंतिम या प्रचलित लाइसेंस योजना में चले जाएंगे।
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30/06/2025 के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले सेवारत कर्मचारियों को आवंटित किया जा सकता है। दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी) टाउनशिप में अस्थायी रूप से लाइसेंस और आधार पर कैट-1 और कैट-2 प्रकार के क्वार्टरों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
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पूर्व कर्मचारियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त या रखे गए क्वार्टरों के मामले में, लाइसेंस की प्रभावी तिथि 01.04.2025 होगी। रिक्त (गैर-आवंटित) श्रेणी-1 क्वार्टरों के मामले में, लाइसेंस की प्रभावी तिथि आवंटन आदेश जारी करने की तिथि से अधिकतम 3 (तीन) महीने के भीतर लाइसेंस समझौते के निष्पादन के बाद क्वार्टर के अनुमेय कब्जे को लेने की तिथि होगी।
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इस योजना के तहत आवेदन करने वाले ऑन-रोल कर्मचारियों के मामले में, जो 30.06.2025 के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं लाइसेंस की प्रभावी तिथि 01.04.2025 या सेवानिवृत्ति की तिथि के अगले दिन, जो भी बाद में हो, होगी।
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लाइसेंसधारी को ऑफर लेटर में दर्शाई गई तिथि के भीतर कैटेगरी1 (400 वर्ग फीट तक) प्रकार के क्वार्टरों के लिए 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए मात्र) की राशि तथा कैटेगरी-2 (618 वर्ग फीट तक) प्रकार के क्वार्टरों के लिए 4,00,000/- (चार लाख रुपए मात्र) की राशि सुरक्षा जमा के रूप में देनी होगी।
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इसके अलावा, लाइसेंसधारी को ऑफर लेटर में दर्शाई गई तिथि के भीतर लाइसेंस फीस, जल शुल्क, बिजली शुल्क, सेवा शुल्क तथा संरक्षण (ठोस अपशिष्ट निपटान) शुल्क के साथ-साथ निम्नलिखित दर पर सुरक्षा जमा राशि का भी भुगतान करना होगा।
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