भूमिहीन कृषकों की आर्थिक सशक्तिकरण की उड़ान: 10 हज़ार की सहायता योजना का शुभारंभ
मुख्यमंत्री साय ने बटन दबाकर किया योजना का शुभारंभ
प्रदेश के 5 लाख 62 हजार 112 हितग्राही शामिल
दुर्ग जिले के 29573 हितग्राही होंगे लाभान्वित
भूमिहीन कृषकों, बैगा-गुनिया को योजनांतर्गत मिलेगी 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता
दुर्ग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय भवन रायपुर से पं. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक कल्याण योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबंल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ इस योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू-अभिलेख तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की देख-रेख में योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। योजनांतर्गत भूमिहीन कृषकों, बैगा-गुनिया को 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े थे। दुर्ग जिले में यह आयोजन जनपद सभा कक्षों में किया गया। जिला मुख्यालय दुर्ग स्थित जनपद सभाकक्ष में विधायक दुर्ग ग्रामीण श्री ललित चंद्राकर, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री देवेन्द्र देशमुख, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री जितेन्द्र साहू एवं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती माया बेलचन्दन तथा कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, जिला पंचायत सीईओ श्री बी.के. दुबे, एसडीएम श्री एच.एस. मिरी, जनपद सीईओ श्री रूपेश पाण्डे एवं अन्य अधिकारी और हितग्राही कृषक मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक श्री ललित चंद्राकर ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की एक और गारंटी पूरी करने जा रही है। पं. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का आज शुभारंभ किया गया। जिसके अंतर्गत भूमिहीन कृषकों को सरकार 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने जा रही है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान चिकित्सा सुविधा योजना को विस्तारपूर्वक रेखांकित किया।
उन्होंने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं से लाभान्वित होने आगे आने लोगों को आहवान किया। विधायक श्री चंद्राकर ने कार्यक्रम में मौजूद दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक कल्याण योजना के हितग्राहियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने योजना के हितग्राहियों को योजनांतर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता राशि का सदुपयोग करने की समझाइश दी। जिला पंचायत के सीईओ श्री बी.के. दुबे ने योजना के संबंध में अवगत कराया कि पं. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योेजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदाय करने के उद्देश्य से यह योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की जा रही है। भूमिहीन परिवार से आशय ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अंश मात्र भी कृषि भूमि न हो। छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत, नगर पंचायत क्षेत्र में भूमिहीन परिवार जिनका जीविको पार्जन का मुख्य स्त्रोत कृषि मजदूरी है, वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार हो, पात्र होंगे। राज्य में वर्ष 2023-24 में पात्र हितग्राहियों की संख्या 5,62,112 थी। दुर्ग जिला अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र अर्थात तीनों जनपद पंचायत क्षेत्र (धमधा, पाटन, दुर्ग) में कुल 27287 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से 23203 आवेदन स्वीकृत हुए (प्रथम चरण वर्ष 2021) एवं वर्ष 2022 में द्वितीय चरण में तीनों दिवस खण्ड में कुल 8009 आवदेनों में से 6370 स्वीकृत हुए। इस प्रकार कुल 29573 आवेदन स्वीकृति हुए। पूर्व में पात्र समी हितग्राहियों को वर्ष में 7000 रूपए तीन किस्तों में प्राप्त हो रहा था, आज से राज्य शासन द्वारा 3000 की वृद्धि की गई है। अब कुल 10,000 रूपए प्राप्त होंगे।
कृषक ने कृषि भूमि से वर्षाजल निकासी के लिए दिया आवेदन
कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी आमजनों की समस्याएं, निराकरण के दिए निर्देश
जनदर्शन में आज 131 आवेदन प्राप्त हुए
दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में पहंुचे जनसामान्य लोगांे से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन मंे पहंुचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा।
जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, रोजगार दिलाने, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 131 आवेदन प्राप्त हुए।
बोरसी निवासी कृषक ने सड़क से लगी कृषि भूमि से वर्षाजल निकासी की व्यवस्था के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि जल निकासी हेतु सड़क पर लगी पाईप की सतह खेत की सतह से 9.5 सेमी. ऊंची है, जबकि सड़क 2.5 फीट ऊंची है जिससे भूमि का वर्षा जल खेत से होकर मेड़ से छलक कर नीचे की ओर नदी में चला जाता है। मेड़ छोटी है और सड़क ऊंची है। सड़क में लगी पाईप से वर्षाजल का निकासी त्वरित नहीं हो पाता है, जिससे खेत में जल भराव होने से फसलों को नुकसान होता है। चूँकि गांव तीन ओर से शिवनाथ नदी और एक ओर नाला के बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। इस पर कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायत दुर्ग को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
आजाद वार्ड गंज पारा निवासी ने विद्युत खम्भा को दुरूस्त कराने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि घर से लगा हुआ विद्युत खम्भा क्षतिग्रस्त होकर घर से चिपक गया है, जिससे कभी-कभी पूरे घरे में विद्युत का झटका लगता रहता है। घर वालों तथा सड़क से आने जाने वाले कभी भी क्षतिग्रस्त खम्भे से विद्युत करेंट के कारण कोई भी अनहोनी दुर्घटना हो सकती है। इस पर कलेक्टर ने विद्यतु विभाग को तत्काल कार्यवाही करने को कहा। ग्राम लोहरसी के ग्रामवासियों ने बताया कि मुख्य मार्ग के किनारे जल जीवन मिशन के तहत पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान कुछ अन्य लोगों द्वारा शासकीय जमीन पर कॉलम हेतु गढ्ढ़ा खोदकर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जिससे गांव में अशांति का माहौल है। इस पर कलेक्टर ने वस्तुस्थिति का जायजा लेकर तत्काल कार्यवाही करने को कहा। इस अवसर पर एडीएम श्री अरविंद एक्का सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
पालना कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन आमंत्रित 04 फरवरी तक
दुर्ग। एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01 जिला दुर्ग में चार पालना केन्द्र खोले गए है। इन चारों नवीन पालना केन्द्रों में पालना कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। इसके अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्र. 01 में पालना केन्द्र सुमरित नगर खम्हरिया एवं वार्ड क्र. 41 के पालना केन्द्र बिजली पारा छावनी एवं नगर नालिक निगम रिसाली अंतर्गत वार्ड क्र. 24 अंतर्गत पालना केन्द्र आजाद मार्केट रिसाली तथा नगर पालिक निगम भिलाई अंतर्गत वार्ड क्र. 70 के पालना केन्द्र हुड़को में पालना कार्यकर्ता एवं पालना सहायिका पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए है। आवेदन संबंधित ग्राम/वार्ड की आवेदिकाओं द्वारा आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि में 04 फरवरी 2025 तक आवेदिका द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई-01 (जुनवानी चिखली मुख्य मार्ग भिलाई) में कार्यालयील समय 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक (शासकीय अवकाश को छोड़कर) सीधे अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा जमा किये जाएंगे। सीधे कार्यालय में जमा करने की दशा में आवेदन बंद लिफाफे में देना है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01 के परियोजना अधिकारी से मिली जानकारी अनुसार पालना कायकर्ता पद हेतु 12वीं अथवा 10वीं बोर्ड एवं पालना सहायिका पद हेतु 8वीं बोर्ड उत्तीर्ण न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। पालना कार्यकर्ता/ सहायिका के पद हेतु आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होना चाहिए। एक वर्ष या अधिक सेवा अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। सेवा की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। आवेदिका उसी ग्राम की स्थानीय निवासी होनी चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए। सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन पत्र संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।
मृतक के परिजनों को मिली 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता
दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कातरो तहसील व जिला दुर्ग निवासी श्री जगतराम की विगत 10 अक्टूबर 2023 को सर्प के काटने से मृत्यु हो गई थी। कलेक्टर द्वारा शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप स्व. जगतराम की पत्नि श्रीमती दुर्जी बाई साहू को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दावा आपत्ति आमंत्रित
दुर्ग। पशु चिकित्सा सेवाएं शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र अंजोरा से प्राप्त जानकारी अनुसार हिमीकृत वीर्य मात्राओं के उत्पादन में आवश्यक अल्फा फ्रेंच मिनी स्ट्रॉज 0.25 मिलीलीटर का क्रय मेसर्स आईएमव्ही इंडिया प्राईवेट लिमिटेड गुरूग्राम हरियाणा से किया जाना है। आईएमव्ही इंडिया प्राईवेट लिमिटेड गुरूग्राम हरियाणा उक्त सामग्री क्रय हेतु प्रोपरायटर फर्म है। प्रोपरायटर सर्टिफिकेट दिया गया है। यदि किसी को कोई दावा आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की समयावधि में दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। दावा आपत्ति उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र अंजोरा जिला दुर्ग में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति आवेदन मान्य नही किया जाएगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार सहायक कलेक्टर को सौंपा गया प्रभार
दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले में पदस्थ वर्ष 2023 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी श्री एम. भार्गव (भा.प्र.से.) सहायक कलेक्टर दुर्ग को जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अभ्यास हेतु 27 जनवरी 2025 से 02 फरवरी 2025 तक एक सप्ताह की अवधि के लिए कार्यालय उप संचालक कृषि विभाग/उद्यानिकी विभाग जिला दुर्ग के साथ संलग्न किया गया है। इस दौरान प्रशिक्षण अवधि में उप संचालक कृषि विभाग/उद्यानिकी विभाग जिला दुर्ग के द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।