गैस पर खाना बनाना पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिये बेहतर : कमिश्नर (बिलासपुर सम्भाग)

सर्वे सूची में नाम ना होने पर भी एससी, एसटी और ओबीसी को मिलेगा उज्जवला योजना का लाभ- कलेक्टर
ग्राम भनेसर में 105 हितग्राहियों को किया गया उज्जवला गैस कनेक्शन का वितरण
बिलासपुर। ग्राम स्वराज के अन्तर्गत उज्जवला दिवस के अवसर पर आज मस्तूरी के ग्राम भनेसर में हितग्राहियों को गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। भलेसर में शिविर लगाकर कुल 105 हितग्राहियों को गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। कमिश्नर श्री टी सी महावर एवं कलेक्टर श्री पी दयानंद ने मंच पर 10 हितग्राहियों को गैस कनेक्शन के पत्र सौंपे। इस अवसर पर कमिश्नर श्री टी सी महावर ने कहा कि गैस में खाना बनाने से पर्यावरण की रक्षा होती है साथ ही महिलाओँ का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने बैंक खातों की पूरी जानकारी होनी चाहिये। बैंक खाते से आधार नंबर जरूर जुड़वाएं । आधार नंबर जुड़ने से सब्सिडी एवं अन्य योजनाओं का लाभ सरलता से पाया जा सकता है। शिविर में कलेक्टर श्री पी दयानंद ने कहा कि उज्जवला दिवस के अवसर पर जिले में 36 जगहों पर उज्जवला शिविर का आयोजन किया गया है। अब तक 1 लाख 35 हजार कनेक्शन वितरित किये जा चुके हैं। ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोग जिनका 2011 की सर्वे सूची में नाम नहीं है उनको भी कुछ शर्तों के साथ कनेक्शन का वितरण किया जा रहा है। श्री दयानंद ने कहा कि गैस में यदि सावधानी से खाना बनाया जाए तो ये पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिये सभी हितग्राही गैस कनेक्शन अवश्य लें। शिविर के समापन पर कमिश्नर एवं कलेक्टर ने हितग्राहियों से बात की। कमिश्नर एवं कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देश दिये कि सुनिश्चित करें कि प्रत्येक हितग्राही को उज्जवला कनेक्शन मिले। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री कृष्णमूर्ति बांधी, जनपद अध्यक्ष श्रीमती चांदनी भारद्वाज, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती फरीहा आलम सिद्दकी, खाद्य नियंत्रक श्री जीडी पटेल एवं बड़ी संख्या हितग्राही उपस्थित रहे।
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स्वरोजगार के लिये युवाओं से 5 मई तक आवेदन आमंत्रित
बिलासपुर। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत शिक्षित युवक-युवतियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके लिए आवेदन 5 मई 2018 तक आमंत्रित किया गया है। स्वरोजगार के लिए विनिर्माण उद्यम हेतु अधिकतम रु. 25 लाख, सेवा हेतु रु. 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु रु. 2 लाख रूपये बैकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
योजना का लाभ उन युवाओं को मिलेगा जो छ.ग. का मूल निवासी हो, न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि में 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। अनु.जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन उद्यमी, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य, सेवा निवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट रहेगी। आवेदक किसी भी राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का चूककर्ता नहीं हो। एक परिवार से मात्र एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अर्थात् इस योजना का लाभ एक परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेगा। आवेदक के परिवार की आय 3.00 लाख रूपये वार्षिक से अधिक न हो। आवेदक जिन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्याक्रम या भारत सरकार या राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ लिया हो। वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवेदन पत्र का प्रारूप जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र न्यू कंपोजिट बिल्डिंग प्रथम तल बिलासपुर से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र के साथ आवेदक को परियोजना प्रतिवेदन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लायसेंस (इनमें से कोई एक) शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, जन्मतिथि संबंधी प्रमाण-पत्र, जाति संबंधी प्रमाण-पत्र, भूमि, भवन किराये पर हो तो किराये नामा कम से कम 05 वर्ष अवधि के लिए, मशीनरी उपकरण, साज सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन, परिवार के आय के संबंध में शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा। इस योजना के अंतर्गत शासन द्वारा पात्रता अनुसार देय अनुदान छूट एवं रियासतें भी दी जायेंगी।
आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र न्यू कंपोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल बिलासपुर में जमा कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नोडल अधिकारी सहायक प्रबंधक श्री संदीप वर्मा से उनके मोबाईल नं. 9131637674 व कार्यालय के दूरभाष क्र. 07752-250082, 83 से संपर्क कर सकते है।