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भिलाई स्टील प्लांट में बायोमेट्रिक के खिलाफ केस पहुंचा न्यायालय, 25 को दोनों पक्ष दाखिल करेंगे स्टेटमेंट आफ क्लेम

यूनियनों द्वारा न्यायालय में कर्मचारियों की ओर से पक्ष रखा जाएगा।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र में 1 जुलाई 2024 से बायोमैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू किया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र की संयुक्त यूनियन ने उप मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय रायपुर के समक्ष बायोमैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली के विरुद्ध परिवाद दायर किया था। दलील दी थी कि बिना यूनियन से चर्चा किये इसे लागू किया गया है।

बिना तैयारी के अचानक इसे लागू करना ठीक नहीं है। डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के समक्ष कॉउंसिलेशन बैठक की सुनवाई में संयुक्त यूनियन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि संयंत्र के भीतर एवं बाहर की सड़क सुरक्षा, संयंत्र में प्रवेश करते समय गेटों की संख्या, संयंत्र के भीतर टॉयलेट, कैंटीन, स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्था को ठीक करने के पश्चात ही इसे लागू किया जाना चाहिए।

भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा बायोमैट्रिक अटेंडेंस के लिए जारी आदेश में स्थाई आदेश की धारा 7ई का उल्लंघन किया गया है।

सेल की एक अन्य यूनिट इस्को बर्नपुर में स्थाई आदेश का पालन करते हुए 15 मिनट तक देरी से आने तक मान्य किया है, जबकि भिलाई इस्पात संयंत्र में मात्र 5 मिनट की रियायत दी है। बर्नपुर के आदेश की प्रति भी डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत की गई।

भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा अपना पक्ष रखते हुए डीओपीटी का एक आदेश का हवाला दिया एवं इसे लागू करना अपनी मजबूरी बताया।

बैठक में सहमति न बन पाने के कारण फैलियर आफ कॉउंसिलेशन अक्टूबर माह 2024 में हुआ। अब इस मामले को सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट (सीजीआईटी) जबलपुर भेजा गया है, जहां आगे सुनवाई होगी।

न्यायालय ने आदेश जारी कर 25 फरवरी 2025 को सुबह 10:30 बजे दोनों पक्षों को स्टेटमेंट आफ क्लेम फाइल करने को कहा है। यूनियनों द्वारा न्यायालय में कर्मचारियों की ओर से पक्ष रखा जाएगा।

वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो लाइन मैनेजमेंट ने एच आर प्रबंधन द्वारा जारी आदेश की हवा निकाल दी है। भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी कर्मठ एवं संयंत्र में उत्पादन के लिए समर्पित होकर कार्य करते हैं बायोमेट्रिक लागू होने के पश्चात कर्मचारियों को कार्य करने में कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन में जिस प्रकार एच आर प्रबंधन ने आदेश निकालकर स्थाई आदेश का उल्लंघन किया है यूनियन हर स्तर पर विरोध करने हेतु प्रतिबद्ध है।

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