लोकसभा निर्वाचन 2024: सेक्टर 9 हॉस्पिटल चौक से ग्लोब चौक तक मैराथॉन का हुआ आयोजन

भिलाई निगम आयुक्त ने दिलाई मतदान की शपथ
दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में आगामी लोकसभा निर्वाचन में मतदान प्रतिशत् में वृद्धि हेतु निरंतर आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री चौधरी के निर्देशानुसार भिलाई के सेक्टर 9 चौक से ’भिलाई रन्स फॉर वोट’ मैराथान का आयोजन किया गया। यह आयोजन सेक्टर 9 हॉस्पिटल चौक से शुरू होकर ग्लोब चौक में समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में भिलाई निगम आयुक्त ने सभी प्रतिभागियों और मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई।
कार्यक्रम में जिले के नागरिक एवं छात्र-छात्राओं को मतदान हेतु प्रेरित किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम भिलाई के आयुक्त, महिला बाल विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, बीएसपी के अधिकारीगण एवं जिले के अन्य गणमान्य नागरिक भारी संख्या में उपस्थित रहें।
लोकसभा निर्वाचन-2024: एग्जिट पोल पर प्रतिबंध
19 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से 01 जून को संध्या 6.30 बजे के बीच की अवधि तक
दुर्ग। भारत निर्वाचन आयोग नईदिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (क) (ख) के तहत दिनांक 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) को प्रातः 7 बजे से 01 जून 2024 (शनिवार) को संध्या 6.30 बजे के बीच की अवधि को निर्गम मत सर्वेक्षण हेतु प्रतिबंध अधिसूचित किया गया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति, उपरोक्त निर्धारित कालावधि के दौरान कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा, ना ही इसके माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।



