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छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री ने किया बायो-एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र का लोकार्पण

गोढ़ी में लगाया गया है संयंत्र

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार  किया गया है संयंत्र का तकनीकी डिजाईन

    दुर्ग। छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुर्ग जिले के ग्राम गोढ़ी में अत्याधुनिक बायो एथेनाल प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज इस संयंत्र का वर्चअल रूप से लोकार्पण किया। भारत सरकार के सीएसआईआर और सीएसएमआरआई के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा संयंत्र की तकनीकी डिजाईन और ड्राईंग तैयार की गई है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित इस वर्चुअल लोकार्पण समारोह में उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव और ऊर्जा सचिव श्री अंकित आनंद सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीबीडीए द्वारा दुर्ग जिले के ग्राम गोढ़ी स्थित बायोफ्यूल काम्प्लेक्स परियोजना परिसर में स्थापित 1जी बायो-एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र में विशुद्ध रूप से जैवईंधन अनुसंधान एवं विकास गतिविधियॉं जैसे कि जैवईंधन उत्पादन, प्रसंस्करण और रूपांतरण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में कार्य हेतु स्थापित किया गया है। संयंत्र में स्थानीय कच्चा माल के रूप में छत्तीसगढ़ में उपलब्ध स्टार्च युक्त कम्पाउन्ड जैसे कि अधिशेष धान, अनाज जैसे गेहूॅं, चावल के खराब दाने जो कि खाने योग्य न हो, गन्ने का रस, मोलासेस, मक्का आदि का उपयोग किया जायेगा।

गौरतलब है कि बायो-एथेनॉल संयंत्र में प्रारंभिक तौर पर मार्कफेड में उपलब्ध खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के फीड 2 श्रेणी के अधिशेष धान का क्रय कर बायो-एथेनॉल उत्पादन का प्रयोगमूलक (अनुसंधान) कार्य जारी है। बायोफ्यूल काम्प्लेक्स परियोजना परिसर में एक अत्याधुनिक बायो-टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना भी की गई है। प्रयोगशाला में बायो-एथेनॉल का भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार गुणवत्ता परीक्षण, सह-उत्पाद का उपयोग की क्षमता बढ़ाने के लिये दक्षता सुधार और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा जहॉ संभव हो पेंटेन्ट पंजीकृत किये जायेंगे।

 

 

 

 

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में संविदा पद हेतु आवेदन आमंत्रित

       दुर्ग। जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, योजनांतर्गत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी, हिन्दी माध्यम उत्कुष्ट विद्यालय के रिक्त पदों की पदपूर्ति हेतु संविदा, प्रतिनियुक्ति पर्दों पर इच्छुक आवेदकों से 6 अक्टूबर 2023 शाम 5ः00 बजे तक केवल स्पीडपोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के पते पर आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक संचालन एवं प्रबंधन समिति से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदन पत्र का प्रारूप जिले के वेबसाईड कनतहण्हवअण्पद से डाउनलोड किया जा सकता हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

 

 

अहिवारा में 77.99 लाख रुपए की लागत से होगा सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य

       दुर्ग। कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत विधायक श्री गुरू रूद्र कुमार की अनुशंसा पर विधानसभा क्षेत्र अहिवारा अंतर्गत 14 निर्माण कार्याे के लिए 77 लाख 99 हजार 847 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र अहिवारा के अंतर्गत ग्राम पाहरा में शास. नवीन सेवा सहकारी समिति में आहाता निर्माण हेतु 4 लाख 99 हजार 859 रूपए एवं ग्राम ढौर के वार्ड क्र. 03 से वार्ड क्र. 07 तक नाली निर्माण हेतु दोनों स्थानों के लिए 4 लाख 99 हजार 988 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

       इसी प्रकार ग्राम खेरधा में कृष्णा साहू के घर से सार्वजनिक मंच तक नाली निर्माण हेतु, ग्राम बागडूमर में सार्वजनिक कबीर कुटीर भवन निर्माण हेतु, ग्राम कपसदा में सांस्कृतिक मंच के पास डोम शेड निर्माण हेतु, ग्राम पिटौरा के यादव पारा में सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण हेतु, ग्राम करहीडीह में सार्वजनिक मंगल भवन निर्माण हेतु, ग्राम अकोला में भुवनेश्वर शर्मा के घर से पथर्रा तालाब तक नाली निर्माण हेतु एवं ग्राम अहेरी में जय स्तंभ चौक से तालाब तक सीसी रोड निर्माण हेतु, ग्राम मलपुरीकला में भरत लाल साहू के घर से लवंत साहू के घर तक, ग्राम रिंगनी में दिलीप साहू के घर से रिंगनी पुल तक, ग्राम मुर्रा में ताराचंद ठाकुर के घर से निहाल सकेश के घर तक, ग्राम गिरहोला में कुंजलाल बंजारे के घर से धन्नम जांगड़े के घर तक व ग्राम नंदिनी खूंदिनी में देव ऋषि घिंदोड़े के बाड़ी से लेकर शमशान घाट तक प्रत्येक 12 स्थानों पर सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 5-5 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति की गई है।

 

विकास कार्य हेतु 15 लाख 99 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति

       दुर्ग। कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत सांसद श्री विजय बघेल की अनुशंसा पर नगर निगम भिलाई में 2 निर्माण कार्याे के लिए 5 लाख 99 हजार 661 रुपए एवं दुर्ग में निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

       जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्र. 44 में मंच निर्माण हेतु 3 लाख रूपए एवं वार्ड क्र. 45 सांस्कृतिक भवन निर्माण हेतु 2 लाख 99 हजार 661 रुपए की स्वीकृति की गई है। इसी प्रकार के दुर्ग के छातागढ़ में गौशाला में शेड निर्माण हेतु 10 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

 

 

 

 

विधानसभा क्षेत्र अहिवारा में होंगे 42.98 लाख रुपए की लागत से 13 विकास कार्य

       दुर्ग। कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर की अनुशंसा पर विधानसभा क्षेत्र अहिवारा अंतर्गत 13 निर्माण कार्याे के लिए 42 लाख 98 हजार 82 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र अहिवारा के अंतर्गत वार्ड क्र. 20 एवं मशान काली मंदिर चौक के पास एवं वार्ड क्र. 19 पदुम नगर काली मंदिर चौक के पास डोम शेड निर्माण हेतु प्रत्येक स्थान के लिए 4 लाख 99 हजार 706 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति की गयी है। इसी प्रकार वार्ड क्र. 28 पृथक रेल्वे रिजर्वेशन कॉउटर हेतु बी.एम.वाय इंस्ट्टियूट परिसर के पास सार्वजनिक कक्ष निर्माण हेतु 2 लाख 60 हजार रूपए, बी.एम.ए.वाय. इस्ट्टियूट परिसर के पास योगा व कराटे हेतु सार्वजनिक शेड एवं कक्ष निर्माण हेतु 3 लाख 49 हजार 791 रूपए, वार्ड क्र. 35 जी केबिन के पास सार्वजनिक कक्ष व हॉल निर्माण हेतु 5 लाख 49 हजार 794 रूपए, वार्ड क्र. 29 हायर सेकेण्डरी रेलवे बी.एम.वाय. में अध्यनरत छात्राओं के लिए शौचालय निर्माण हेतु 2 लाख रूपए, वार्ड क्र. 28 सांई मंदिर के पास स्थित वाटर हार्वेस्टिंग तालाब का सौंदर्यीकरण हेतु 1 लाख रूपए, शीतला मंदिर चौक के पास सौंदर्यीकरण हेतु 1 लाख 70 हजार रूपए, शिव मंदिर चौक के पास सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 70 हजार, वार्ड क्र. 29 रावण भाठा क्रिकेट मैदान एवं भिलाई इंस्टिट्यूट मैदान में फ्लड लाईट की स्थापना हेतु 2 लाख 99 हजार 518 रूपए, वार्ड क्र. 9 नूतन चौक, भिलाई 03 में सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 4 लाख 99 हजार 567 रूपए, ग्राम सेमरिया (गि.) में बांधा तालाब में पचरी निर्माण हेतु 3 लाख रूपए एवं ग्राम मलपुरीखुर्द में ग्राम सण्डी मेन रोड से नोहरिक रावत के घर तक सी.सी.रोड निर्माण हेतु 5 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

 

 

 

डेंगू की रोकथाम हेतु सघन अभियान

       दुर्ग। दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें से भिलाई नगर निगम क्षेत्र व दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के अमले द्वारा डेंगू से संबंधित नियंत्रण व रोकथाम का कार्य निरंतर किया जा रहा है। आज 27 सितम्बर 2023 को 07 नये प्रकरण डेंगू एलिजा पॉजिटिव के मिले। वर्तमान में 15 मरीज भर्ती है एवं कोई भी मरीज की गंभीर स्थिति नहीं है। मरीजों के निवास क्षेत्रों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा मॉस्किटों सोर्स रिडक्शन का कार्य दैनिक रूप से किया गया है। डेंगू एलिजा पॉजिटिव के नये मरीज सेक्टर 4 से 01, सेक्टर एच.एस. से 01, सेक्टर 8 से 01 रिसाली सेक्टर से 01, केलाबाड़ी से 01, परसदा पाटन से 01, नंदिनी नगर धमधा से 01 मरीज मिले। नगर निगम भिलाई, चरोदा रिसाली जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र एवं नगर निगम दुर्ग की टीम के द्वारा लगातार डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा नष्टीकरण के लिए टेमीफॉस एवं एडिस मच्छर को नष्ट करने के लिए मेलाथियॉन से फागिंग का कार्य किया जा रहा है। डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली नगर निगम जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र, स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण/शहरीय की टीम द्वारा कुल 109388 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जांच किये कुलर पानी टंकी व अन्य कंटेनर की संख्या-148700 जिनमें से 51436 खाली कराये गये। सभी कंटेनरों में 87490 स्थानों में टेमीफास डालकर लार्वा का नष्टीकरण किया गया, 112124 पाम्पलेट के माध्यम से डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा दी गयी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.पी. मेश्राम के अनुसार जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, सभी नगर निगम एवं मीडिया के द्वारा लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि सप्ताह में एक दिन शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाना डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उचित होगा। उस दिन घर के सारे कन्टेंनर जैसे कुलर, पानी टंकी व अन्य जिसमें बारिश का पानी एकत्रित हो उसको समतल जगह में उस पानी की निकासी की जाये। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कारगर होगा। अपील नहीं मानने पर यदि किसी घर में पहली बार लार्वा मिलता है तो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा समझाईश दी जाएगी और दुसरी बार लार्वा मिलने पर 500 रूपए से लेकर 5000 रूपए तक का अर्थदंड वसूला जाएगा जिसकी जवाबदारी स्वंय की होगी।

जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.पी. मेश्राम एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सी.बी.एस. बंजारे के द्वारा लोगांे से यह अपील की जाती है कि बुखार आने पर मलेरिया एवं डेंगू की जाँच की जाये। डेंगू एवं मलेरिया की जॉच जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक. स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में जॉच निःशुल्क किया जा रहा है। जाँच के उपरान्त ही डॉक्टर के परामर्श से दवा लेना उचित होगा।

 

 

 

 

प्रबंधक लीड बैंक एवं सर्व बैंकर्स तथा नोडल अधिकारी इ.इ.एम.की बैठक सम्पन्न

दुर्ग। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बैंकों से किये जाने वाले संदेहजनक लेन-देन की जानकारी के संबंध में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बजरंग दुबे द्वारा 26 सितंबर को जिला निर्वाचन कार्यालय चेंबर में प्रबंधक लीड बैंक के माध्यम से सर्व बैंकर्स एवं नोडल अधिकारी इ.इ.एम की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निर्वाचन के दौरान संदेहजनक लेन-देन के संबंध में बैंकों से सूचना प्राप्त करने संबंधी अनुलग्नक डी 12 की जानकारी प्रबंधक लीड बैंक तथा सभी उपस्थित बैंकों के प्रतिनिधियों को दी गयी। बैंकों को पिछले 2 महीने में 01 लाख रूपये से अधिक की असामान्य या संदेहजनक लेन-देन की, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बैंक खाते में राशि का असामान्य रूप से अंतरण, अभ्यर्थियों या उसके परिवार के खाते जिनका उल्लेख शपथ पत्र में है, 1 लाख रूपये से अधिक की नगद राशि के लेनदेन की जानकारी उपलब्ध कराने कहा गया।

       यदि बैंक खाते में लेन-देन की रकम 10 लाख रूपये से अधिक हो तो ऐसी सूचना को आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को आयकर विधियों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेजी जाए।  अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोलने संबंधी निर्देशों से अवगत कराया गया। निर्वाचनों के दौरान बैंकों द्वारा यथार्थ एवं उचित नगदी का परिवहन करने संबंधी निर्देशों से अवगत कराया गया कि बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि बाह्य स्त्रोत एजेंसियों की नकदी बैन किसी भी परिस्थिति में उस बैंक के अलावा किसी तृतीय पक्षकार एजेंसी के नकदी नही लेंगे। ए.टी.एम. में नकदी डालने वाले नकदी वैन के साथ जाने वाले व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करेंगे तथा निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नकदी वैन को जांच करने के लिए रोकता है, तो एजेंसी दस्तावेजों और मुद्रा की प्रत्यक्ष जांच के द्वारा निर्वाचन आयोग को स्पष्ट करने की स्थिति में होनी चाहिए कि बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक ए.टी.एम. या अन्य शाखाओं या मुद्रा तिजोरी में नकदी ले जाने के उद्देश्य से बैंक से नकदी प्राप्त की है।

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