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छत्तीसगढ़

जिला चिकित्सालय दुर्ग में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस

       दुर्ग। जिला चिकित्सालय दुर्ग में डॉ. अरुण कुमार साहू सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के नेतृत्व में पीसीपीएनडीटी कार्यक्रम अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में अस्पताल के ओपीडी प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेंडर आधारित लिंग चयन लड़कियों के खिलाफ एक भेदभावपूर्ण व्यवहार है यह सामाजिक आर्थिक एवम सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न होता है। हाल के वर्षाे में अल्ट्रासाउंड तकनीक का प्रयोग लिंग निर्धारण के लिए बहुत आम तरीका हो गया है जिससे परिवार अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरा कर रहे है। निर्धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक ( लिंग चयन का निषेध) अधिनियम गर्भधारण के पहले और गर्भधारण के बाद में लिंग जांच को नियंत्रित करता है।इस कानून को सबसे पहले १९९४ में लागू किया गया और २००३ में इसे संशोधित किया गया।इस कानून का उद्देश्य अल्ट्रासाउंड जैसी उन तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना है जो लिंग निर्धारण में सक्षम है। आज के कार्यक्रम में सभी स्टाफ,मरीज एवं परिजनों को इस के बारे में एवं अपने आसपास के इलाकों में लडको और लड़कियों के बीच समानता को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया गया।

 

 

विधानसभा निर्वाचन-2023: अधिकारियों-कर्मचारियों की अवकाश पर पूर्णतः प्रतिबंध
 

       दुर्ग। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 9 अक्टूबर को विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा दुर्ग जिले के अंतर्गत समस्त विभाग/कार्यालय प्रमुख एवं जिले में पदस्थ समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश (आकस्मिक/अर्जित) पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाई गई है। आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग से अनुमति प्राप्त किए बिना अवकाश पर प्रस्थान प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थिति में अवकाश स्वीकृति हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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